सिंगरौली: बालात्कार के आरोपी की तीसरी बार जमानत खारिज

सिंगरौली, मध्य प्रदेश: अपहरण कर नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका का विरोध विशेष लोक अभियोजक श्री गरवाल द्वारा किया गया।
जिला न्यायालय सिंगरौली
जिला न्यायालय सिंगरौलीShashikant Kushwaha

सिंगरौली, मध्य प्रदेश। लगातार बढ़ते अपराध के ग्राफ को आए दिन हो रही घटनाओं को देख कर ही अंदाजा लगाया जा सकता है ऐसे में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जिस तरह से पुलिस विभाग कार्यवाही करने से भी नहीं चूक रहे अपराध को लेकर मामले को पंजीबद्ध कर आरोपियों की धरपकड़ करती नजर आ रही है आये दिन नाबालिक लड़कियों का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला कोई नई बात नहीं है।

जाने पूरा मामला :

मामला थाना बरगवां अंतर्गत ग्राम पिपरा का प्रकाश में आया है जहां पर एक नाबालिक लड़की को अपहरण कर उसके साथ दुष्कृत्य को अंजाम दिया गया है। मीडिया प्रभारी आनन्द कमलापुरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के अनुसार आरोपी रामचन्द्र पनिका उम्र 22 वर्ष ने एक नाबालिक लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कृत्य किया। जब पीड़िता द्वारा इस घटना के बारे में अपने माता-पिता से बताया तो उन्होने थाना बरगवां में घटना की पूरी जानकारी बताई। जहां पुलिस द्वारा मामले में संज्ञान में लेते हुये आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366ए 376(2)(एन) आईपीसी के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया।

बालात्कार के आरोपी की तीसरी बार जमानत खारिज :

उक्त संबंध में आरोपी द्वारा प्रथम जमानत आवेदन 06 जुलाई 2019 को सत्र न्यायालय बैढन में लगाया गया था। जहां मप्र अभियोजन की ओर से अनन्य विशेष लोक अभियोजक आशुतोष गरवाल द्वारा विरोध दर्ज कराई गई जिससे आरोपी की जमानत खारिज कर दी गई थी। उसके बाद आरोपी द्वारा पुनः 12 सितम्बर 2019 को फिर से जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। लेकिन फिर से श्री गरवाल के द्वारा विरोध करने पर पुनः आरोपी की जमानत न्यायालय ने खारिज कर दी। इसके बाद एक बार पुनः आरोपी के द्वारा जमानत आवेदन विषेश न्यायधीश पॉक्सो जीतेन्द्र परासर के समक्ष पेश किया गया किन्तु फिर से श्री गरवाल द्वारा वीसी के माध्यम से जमानत का विरोध करते हुये अपना पक्ष रखा कि आरोपी को जमानत का लाभ न दिया जावे जिसे न्यायालय द्वारा संज्ञान में लेते हुये आरोपी की तीसरी बार जमानत खारिज कर दी गई।

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