कलेक्टर ने ग्राम पंचायतों को किए निर्देश जारी,नहीं होंगे विवाहों के पंजीयन

उज्जैन, मध्यप्रदेश: कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने की दृष्टि से 5 मई से धारा 144 के तहत विवाह पर रोक लगाने के आदेश जारी किए।
कलेक्टर ने ग्राम पंचायतों को किए निर्देश जारी
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उज्जैन, मध्यप्रदेश। वैश्विक महामारी कोरोना का संकटकाल जहां जारी है वहीं दूसरी तरफ संकट के बीच प्रशासन द्वारा व्यवस्था बनाई जा रही है इस बीच ही कलेक्टर आशीष सिंह ने उज्जैन जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने की दृष्टि से 5 मई से धारा 144 के तहत विवाह पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं साथ ही पूर्व में दी गई विवाह की सभी अनुमति को निरस्त किया गया है।

कलेक्टर सिंह ने आदेश में कही ये बात

इस संबंध में, जिला कलेक्टर सिंह ने आदेश के तहत कहा कि, यह संज्ञान में आया कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा इस दौरान चुपचाप विवाह आयोजित किए गए हैं। कलेक्टर ने ऐसे समस्त विवाहों के पंजीयन नही करने के लिए नगरीय निकायों व ग्रामपंचायतों को निर्देश जारी किए हैं। जारी किए गए निर्देश के अनुसार 5 मई के बाद के विवाह यदि गलती से पंजीकृत हो गए हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के लिए कहा गया।

एक मामले में महिला सरपंच पर भी होगी कार्रवाई

इस संबंध में बताते चलें कि, नियमों का उल्लंघन कर की जाने वाली शादियों पर कार्रवाई की जाएगी। जिसमें एक मामले में उज्जैन की रुनिजा की सरपंच मधु बैरागी ने 13 मई को अपनी दो बेटियों की शादी की है। इस मामले में सरपंच के पति कमल दास बैरागी पर एफआईआर दर्ज की गई है। जहां मामला कलेक्टर आशीष सिंह के पास पहुंचने के बाद अब सरपंच मधु पर FIR करके सरपंची से हटाने की कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। बताते चलें कि, उज्जैन जिले में कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक लागू हो गया है जिसमें ऑप्टिकल्स / चश्में की दुकान प्रातः 8 से 12 तक खुली रह सकेंगी।

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