उज्जैन: महाकाल मंदिर को लेकर SC का फैसला, पंचामृत पूजन पर लगी रोक

उज्जैन, मध्यप्रदेश: महाकाल मंदिर पर सात सालों से चल रहे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जहां पंचामृत पूजन और ज्योतिर्लिंग को घिसने और रगड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
महाकाल मंदिर को लेकर SC का फैसला
महाकाल मंदिर को लेकर SC का फैसलाDeepika Pal-RE

उज्जैन, मध्यप्रदेश। वैश्विक महामारी का संकट जहां बढ़ते संक्रमण के साथ अब तक टला नहीं है वहीं संक्रमण के इस माहौल में कई मुद्दों पर चर्चा जारी है इस बीच ही महाकाल मंदिर पर सात सालों से चल रहे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। जहां कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पंचामृत पूजन पर रोक के साथ ज्योतिर्लिंग को घिसने और रगड़ने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

मंदिर में शिवलिंग क्षरण के मुद्दे को लेकर कोर्ट में दायर हुई थी याचिका

इस संबंध में, बताया जा रहा है कि, वर्ष 2013 में उज्जैन की सारिका गुरु नामक महिला ने महाकाल मंदिर में शिवलिंग क्षरण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया तभी से लगातार सुनवाई चल रही थी। जिसके बाद अब इस मुद्दे पर निर्णय आया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इन बातों का हुआ जिक्र

इस संबंध में, इस मामले को लेकर बीते दिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया कि, पंचामृत पूजन पर रोक के साथ ज्योतिर्लिंग को घिसने और रगड़ने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही कोर्ट ने महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को आदेश देते हुए कहा कि, मंदिर समिति क्षरण (रिसना) रोकने के उपायों को तत्काल लागू करें। कोर्ट ने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी के सुझावों को अमल में लाएं। बता दें इस कमेटी ने ज्योतिर्लिंग का क्षरण रोकने के लिए मंदिर समिति को सुझाव दिए थे। वहीं इसके अलावा आम श्रद्धालु को पंचामृत अभिषेक करने की अनुमति नहीं होगी केवल शासकीय पूजन में ही पंचामृत पूजन हो सकेगा। श्रद्धालु को शिवलिंग पर घिसना और रगड़ना भी प्रतिबंधित किया गया है।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

और खबरें

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com