अगली सुनवाई तक कार्यवाही न करने की उच्च न्यायालय ने लगाई रोक

उमरिया : मुख्यालय के स्टेशन रोड में स्थित सूर्या होटल के कुछ हिस्से को तोडऩे के लिये की जा रही कार्यवाही पर उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश से रोक लगा दी है।
उच्च न्यायालय ने लगाई रोक
उच्च न्यायालय ने लगाई रोकKamalesh Yadav

राज एक्सप्रेस। मुख्यालय के स्टेशन रोड में स्थित सूर्या होटल के कुछ हिस्से को तोड़ने के लिये की जा रही कार्यवाही पर उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश से रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल व न्यायाधीश संजय यादव की युगलपीठ ने गुरूवार को याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद उक्त निर्देश देते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 25 नवम्बर को निर्धारित की है।

रोक के बाद भी कार्यवाही

यह मामला होटल के मालिक शंभूलाल खट्टर की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है कि स्टेशन रोड स्थित उनकी होटल के दो कमरे व एक हॉल को मास्टर प्लान के विपरीत बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई, जिस पर उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी। आवेदक का कहना है कि उनकी होटल का निर्माण वर्ष 2003 में हुआ, जबकि मास्टर प्लान वर्ष 2007 व 2012 का हवाला देकर उक्त कार्यवाही की जा रही है, जो कि उन पर लागू नहीं होता, क्योंकि उनका निर्माण पूर्व का है। जिस पर न्यायालय ने पूर्व में रोक लगा दी थी।

आवेदक ने खुद रखा पक्ष

आवेदक का कहना है कि, हाल ही में 5 नवम्बर को कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी उमरिया ने उन्हें तीन दिन से उक्त निर्माण हटाने का नोटिस दिया है। मामले में गुरूवार को अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण आवेदक स्वयं उपस्थित हुआ और पक्ष रखा। जिस पर न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई तक कार्यवाही पर रोक लगाते हुए अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं।

ताज़ा ख़बर पढ़ने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। @rajexpresshindi के नाम से सर्च करें टेलिग्राम पर।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

और खबरें

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com