भोपाल, मध्यप्रदेश। एक तरफ जहां प्रदेशभर में कोरोना के कदम बढ़ते जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इसके रोकथाम के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, बता दें कि कोरोना संकट के चलते प्रदेशभर में 16 अक्टूबर से नई गाइललाइन लागू होगी। मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने अनलॉक -5 की नई गाइडलाइन जारी करने के बाद, आज मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने नई गाइडलाइन जारी कर दी है।
प्रदेश में Unlock-5 की नई गाइडलाइन जारी
मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेशभर में कल यानि (16 अक्टूबर) से अब सभी दुकानें निर्धारित समय तक खुल सकेंगी वही प्रदेश में जारी नई गाइडलाइन मुताबिक कार्यक्रमों के लिए अनुमति लेना जरूरी है। कल से सभी बाजार और कार्यक्रम राजधानी भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में सामान्य रूप से संचालित होने लगेंगे। इसके लिए शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा।
नई गाइललाइन में सभी सामाजिक शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, रामलीला एवं रावण दहन कार्यक्रम में जन समूह तथा धार्मिक स्थलों में पूजा-अर्चना के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यह सभी गाइडलाइन कल से प्रदेश भर में लागू होगी। भोपाल कलेक्टर ने कहा कि भोपाल जिले में शर्तो के साथ स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और सिनेमाघर खोले जाने के आदेश जारी किए गए है। किसी भी कार्यक्रम में शर्तों का उल्लंघन पाया गया, तो उनके खिलाफ धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
16 अक्टूबर लागू होगी नई गाइललाइन - करना होगा नियम का पालन
सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा।
आयोजन समिति को यह देखने के लिए भीड़ न जुटाए।
100 से अधिक लोगों के साथ एक कार्यक्रम के लिए अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
ये सभी आयोजन कन्टेनमेंट जोन के बाहर आयोजित किए जाएंगे। कंटेनर ज़ोन में कोई प्रोग्राम नहीं हो सकते हैं।
प्रदेश में अब 8 बजे तक दुकान बंद करने के भी आदेश रद्द हो गए हैं।
कल से दुकानें, बाजार और मॉल अपने समय अनुसार खुल और बंद हो सकेंगे।
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