रायपुर में नवरात्रि और दशहरा को लेकर गाइडलाइन जारी
रायपुर में नवरात्रि और दशहरा को लेकर गाइडलाइन जारीRE

रायपुर में नवरात्रि और दशहरा को लेकर गाइडलाइन जारी, गाड़ियों पर डीजे और धुमाल बजाने पर बैन

CG News: शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जिला प्रशासन ने नवरात्रि को लेकर गाइडलाइन जारी की है।

हाइलाइट्स-

  • रायपुर में नवरात्रि और दशहरा को लेकर गाइडलाइन जारी।

  • गाड़ियों पर डीजे और धुमाल बजाने पर बैन।

  • गरबा कार्यक्रम और पंडाल में केवल धार्मिक गाने बजाने की अपील की गई।

रायपुर, छत्तीसगढ़। शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। शारदीय नवरात्रि का महापर्व आश्विन माह में मनाया जाता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जिला प्रशासन ने नवरात्रि को लेकर गाइडलाइन जारी की है। जारी गाइडलाइन के मुताबिक, गरबा और डांडिया नाइट जैसे आयोजन में सिर्फ परिवार के साथ जाने वाले लोगों और कपल को ही एंट्री दी जाएगी। गरबा कार्यक्रम और पंडाल में केवल धार्मिक गाने बजाने की अपील की गई। आयोजन के दौरान गाड़ियों में डीजे और धुमाल बजाने की अनुमति नहीं है।

बता दें कि, अनावृक्ति एवं असमाजिक तत्वों से बचाव, पंडाल में कैमरा लगाने का सुझाव समितियों को दिया गया। पंडाल का निर्माण सार्वजनिक स्थल रोड को घेरकर नहीं किया जायेगा। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग किया जा सकता है। रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग करते पाये जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के लिए बता दें कि, जिला प्रशासन ने दुर्गा उत्सव समिति, गरबा आयोजकों की बैठक ली। बैठक में आचार संहिता के नियमों को ध्यान में रखकर कार्यक्रम आयोजित करने को कहा। यह बैठक ADM एन आर साहू, एडिशनल एसपी सिटी लखन पटेल ने ली। जिसमें बड़ी संख्या में आयोजक और समिति के सदस्य मौजूद रहे।

जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइड लाइन:

  • नवरात्रि के दौरान जिला प्रशासन की ओर से समितियो को कहा गया है कि, आचार संहिता को देखते हुए पंडाल में किसी भी प्रकार का चुनावी प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा।

  • नवरात्रि के दौरान गाड़ियों में डीजे और धुमाल बजाने पर प्रतिबंध रहेगा।

  • नवरात्रि के दौरान पंडाल का निर्माण सड़क को घेरकर नहीं किया जाए।

  • नवरात्रि के दौरान रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने पर प्रतिबंध।

  • दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की अनुमति दशहरा और इसके अगले दिन तक होगी।

  • रास गरबा, डांडिया आयोजन में वॉलिंटियर की व्यवस्था करनी होगी, ताकि किसी भी प्रकार के विवाद जैसी स्थिति ना हो।

  • दुर्गा प्रतिमा के आगमन, स्थापना और विसर्जन के दौरान केवल ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी।

  • नवरात्रि के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की ओर से कारवाई की जाएगी।

  • प्रशासन ने असामाजिक तत्वों से बचने के लिए पंडाल में CCTV कैमरा लगाने को कहा है।

  • नवरात्रि के दौरान अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थाने में देने के लिए जिला प्रशासन ने अपील की है।

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