छत्तीसगढ़ में बलात्कारी बाप को आजीवन कारावास की सजा
छत्तीसगढ़ में बलात्कारी बाप को आजीवन कारावास की सजाSudha Choubey - RE

छत्तीसगढ़ में नाबालिग बेटी से पिता ने की थी दरिंदगी, बलात्कारी बाप को आजीवन कारावास की सजा

CG: अपनी नाबालिग बेटी से डरा धमका कर बलात्कार करने वाले आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें, बलात्कारी बाप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

हाइलाइट्स-

  • छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले से आई बड़ी खबर।

  • छत्तीसगढ़ में नाबालिग बेटी से पिता ने की थी दरिंदगी।

  • बलात्कारी बाप को मिली आजीवन कारावास की सजा।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अपनी नाबालिग बेटी से डरा धमका कर बलात्कार करने वाले दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें, अपनी नाबालिग बेटी से डरा धमका कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को एडीजे कोर्ट पेंड्रा रोड ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

क्या है मामला:

जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ के गौरेला थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले साल 22 जुलाई को नाबालिग लड़की के दादा ने अपनी ही बेटे के खिलाफ गौरेला थाने में मामला दर्ज कराया था कि, नाबालिग बेटी से उसका पिता डरा धमका कर मारपीट करता है और कई बार बलात्कार कर चुका है। वहीं, 22 जुलाई को भी जब आरोपी ने नाबालिग पीड़िता से गलत काम किया, तो लड़की के दादा ने गौरेला थाने में पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाई। इस पर पुलिस ने दो दिनों के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

जिसके बाद आरोपी की पत्नी सात आठ साल पहले ही उसको छोड़कर चली गई थी और दूसरी शादी कर ली थी, जबकि बच्ची अपने पिता और दादा दादी के साथ रहती थी। पिता अक्सर शराब पीकर आता था और बच्ची के साथ मारपीट करता और कुछ दिनों से गलत काम करने लगा था। इसकी जानकारी बच्ची ने अपने दादा को दी और तब दादा ने गौरेला में मामला दर्ज कराया था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को पाक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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