हत्या के आरोपी सास-ससुर की जमानत अर्जी खारिज
हत्या के आरोपी सास-ससुर की जमानत अर्जी खारिजAfsar Khan

शहडोल : हत्या के आरोपी सास-ससुर की जमानत अर्जी खारिज

शहडोल, मध्य प्रदेश : बहु को जला कर मारने वाले सास और ससुर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका को निरस्त कर दिया।

शहडोल, मध्य प्रदेश। सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी अभियोजन नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि ब्यौहारी न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने थाना पपौंध में अभियुक्तगण ससुर शम्भू कोल पिता स्व. मोहन कोल उम्र 55 वर्ष एवं सास गुड्डी बाई पति शम्भू कोल उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम चितरासी थाना पपौंध को धारा 302, 304बी, 498ए/34 भादवि में जमानत का लाभ न देते हुए अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र किया निरस्त। शासन की ओर से प्रकरण में जमानत याचिका के विरूद्ध विरोध बसंत कुमार जैन अपरलोक अभियोजक ब्यौहारी द्वारा किया गया।

यह है घटना :

15 जून 2020 को सूचनाकर्ता ने थाना पपौंध में उपस्थित होकर इस आशय से रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी लड़की की शादी ग्राम कुआ में दो साल पहले हुई थी। 08 जून को वह पाली में था तभी शाम को करीब 7 बजे उसकी पत्नी ने फोन से बताया कि उसकी लड़की ससुराल में आग से जल गई है जो शहडोल में भर्ती है। तब वह 15 जून को लड़की के ससुराल गया और देखा कि लड़की घर में मरी पड़ी थी और उसका पूरा शरीर जला हुआ था। उक्त रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। मर्ग जांच के दौरान मृतिका के मायके पक्ष से कथन लिए गए जिन्होंने अपने कथन में बताया कि मृतिका की शादी हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार 3-4 वर्ष पूर्व घनश्याम कोल के साथ हुई थी।

चरित्र को लेकर करते थे प्रताड़ित :

शादी के बाद मृतिका जब अपने मायके घर गई तो ससुर एवं पति द्वारा शराब पीकर गाली-गलौज व मारपीट करना बतलाया गया। जिसके बाद उसे ससुराल घर नहीं भेजा गया। तब सास एवं ससुर मृतिका को बुलाने उसके मायके घर आए। इसके बाद मृतिका के सास-ससुर द्वारा अपनी जिम्मेदारी से ले जाना और अच्छे से रखने की बात कहे जाने पर परिवार समाज के लोगों द्वारा उसे ससुराल भेजा गया। ससुराल जाने पर मृतिका के पति, ससुर तथा उसकी बड़ी ननद के द्वारा चरित्र पर शंका कर उसे प्रताड़ित कर गाली-गलौज करते थे।

आग लगाकर की थी हत्या :

घटना दिनांक 08 जून को शाम करीब 07 बजे ननद द्वारा बाल पकड़कर जमीन पर गिरा देना एवं ससुर व ननद के द्वारा मृतिका को पकड़ लेना तथा सास द्वारा आग लगा देने की बात बताई गई। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। 27 अगस्त को अभियुक्त गण ससुर एवं सास द्वारा अपर सत्र न्यायालय ब्यौहारी के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जहां प्रकरण में सुनवाई करते हुए, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होकर एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने 31 अगस्त को जमानत आवेदन पत्र खारिज कर दिया। पूर्व में न्यायालय द्वारा अभियुक्त पति की भी जमानत याचिका निरस्त की गई है।

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