शहडोल, मध्य प्रदेश। सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि ब्यौहारी न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने थाना ब्यौहारी में अभियुक्त मनबोध जायसवाल पिता राम बिसोरन जायसवाल उम्र-50 वर्ष निवासी ग्राम-पपौंध, तहसील-ब्यौहारी को धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अपराध में जमानत का लाभ न देते हुए अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर जेल भेजा दिया। शासन की ओर से प्रकरण में जमानत याचिका के विरूद्ध विरोध बसंत कुमार जैन अपर लोक अभियोजक ब्यौहारी ने किया।
55 लीटर मिली थी शराब :
20 अगस्त को पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त मनबोध जायसवाल अपने साईकिल में हाथ भट्टी से बनी कच्ची शराब साईकिल के आगे एवं पीछे प्लास्टिक के डिब्बों में लेकर बाजार की तरफ बेचने जा रहा था। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा बाजार पहुंचकर घेराबंदी करते हुए अभियुक्त को पकड़कर उसके साईकिल में टंगे डिब्बों को चेक किया गया जिसमें हाथ भट्टी से बनी महुआ की कच्ची शराब भरा पाया गया एवं लायसेंस ना होने से उसके कब्जे से कुल 55 लीटर महुंआ की कच्ची शराब कीमती रूपये 8000 एवं एक पुरानी साईकिल कीमत रूपये1000 समक्ष गवाहान जप्त किया गया।
न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जेल :
अपराध पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसके बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से न्यायालय द्वारा अभियुक्त को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। इसके बाद अभियुक्त द्वारा 28 अगस्त को अपर सत्र न्यायाधीश, ब्यौहारी के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसके बाद प्रस्तुत जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए 01 सितम्बर को न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।
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