शहडोल : प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, जमानत याचिका निरस्त

शहडोल, मध्य प्रदेश : अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जहां जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए, अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, जमानत याचिका निरस्त
प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, जमानत याचिका निरस्तSocial Media

शहडोल, मध्य प्रदेश। सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी अभियोजन नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि ब्यौहारी न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने थाना ब्यौहारी में अभियुक्त संतोष पटेल पिता रामावतार पटेल उम्र 40 वर्षं निवासी ग्राम तेंदुआड, थाना ब्यौहारी को धारा 302, 450, 34 भादवि के अपराध में जमानत का लाभ न देते हुए अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर भेजा जेल।

गले में थे खरोच के निशान :

फरियादी ने थाना ब्यौहारी में 21 दिसम्बर 2019 को उपस्थित होकर इस आशय की सूचना दी कि 20 दिसम्बर की रात्रि करीब 09 बजे भतीजा ने मेरे घर आकर बताया कि पिताजी घर की परछी में खटिया में पड़े हैं और बोलचाल नहीं रहे हैं। तब में छोटे भाई (मृतक) के घर आया और देखा तो भाई अपने घर की परछी में बिछी खाट में चित्त अवस्था में पड़ा है और खत्म हो गया है, उसके गले में खरोंच जैसा निशान हैं। भतीजे से पूछने पर बताया कि मैं अपने कमरे में पढ़ रहा था, पिताजी व मां बाहर परछी में थे, यह सब कैसे हुआ मालूम नहीं है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर कार्यवाही की गई। इसके बाद शव पंचनामा, मृतक के गले में पायी गई नाखून की चोंट, बिस्तर में टूटी हुई चूडिय़ों के टुकड़े एवं उपस्थित साक्षियों के कथन के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। शासन की ओर से प्रकरण में जमानत याचिका के विरूद्ध आर.के. चतुर्वेदी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यौहारी ने पैरवी की।

अवैध संबंध बना मौत का कारण :

विवेचना के दौरान अभियुक्त संतोष पटेल तथा मृतक की पत्नी ने अपराध घटित करना स्वीकार करते हुए बताया कि दोनों का काफी समय से अवैध संबंध था, जिसकी जानकारी मृतक को थी। मृतक अपनी पत्नी को अभियुक्त संतोष पटेल को अपने घर बुलाकर व अवैध संबंध बनाने से मना करता था। इसी बात को लेकर घटना दिनांक को पत्नी ने अपने मोबाइल से अभियुक्त को फोन किया और दोनों ने मिलकर मृतक की हत्या करने की योजना बनाई और रात्रि करीब 09 बजे योजना अनुसार दोनों ने मिलकर मृतक का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस द्वारा 23 दिसम्बर को अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। इसके बाद अभियुक्त संतोष पटेल द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश, ब्यौहारी के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए, अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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