दिल्ली के शराब घोटाले के किंग-पिंग केजरीवाल ने स्वीकार किया है, हां शराब घोटाले में मेरा हाथ है: संबित पात्रा

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने कहा, ED के सामने, एजेंसी के सामने पेश न होना, एक तरह से डर को दिखाता है, स्वीकृति को दिखाता है कि हां मैंने गलती की है।
भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा
भाजपा प्रवक्ता संबित पात्राRaj Express
Submitted By :
Priyanka Sahu

हाइलाइट्स :

  • CM केजरीवाल द्वारा ED को भेजे गए जवाब पर भाजपा प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा की टिप्‍पणी

  • अरविंद केजरीवाल ED के समन व सच्चाई का सामना करने से भाग रहे हैं: संबित पात्रा

  • संबित पात्रा बोले- ED, एजेंसी के सामने पेश न होना, एक तरह से डर को दिखाता है

दिल्ली, भारत। नई दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में आज भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्‍ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ED को भेजे गए जवाब पर अपनी टिप्‍पणी जारी की है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने कहा- टीवी के माध्यम से आप लोग देख ही रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल भाग गए हैं। अरविंद केजरीवाल ED के समन से भाग रहे हैं, सच्चाई का सामना करने से भाग रहे हैं। जांच से भागना एक तरह से स्वीकार करना होता है कि हां मैंने गलती की है। ED के सामने, एजेंसी के सामने पेश न होना, एक तरह से डर को दिखाता है, स्वीकृति को दिखाता है कि हां मैंने गलती की है। दिल्ली के शराब घोटाले के किंग-पिंग केजरीवाल ने स्वीकार किया है कि हां, शराब घोटाले में मेरा हाथ है। इसके पीछे जो बेतहाशा भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें मैं भी शामिल हूं। वरना डरने की क्या आवश्यकता थी!

जांच से भागना अपराध स्वीकार करने के समान है। ईडी, समिति या एजेंसी द्वारा बुलाए जाने पर उपस्थित न होना भय और स्वीकृति को दर्शाता है। दिल्ली शराब घोटाले के सरगना अरविंद केजरीवाल ने पूछे गए सवालों का जवाब न देकर इस योजना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा

  • ED ऐसे ही समन नहीं भेजती है। किसी भी संबंध में अगर ED समन भेजती है, तो वह तथ्यों के आधार पर, evidence के आधार पर समन भेजती है। मुझे पूरा विश्वास है कि ED ने या किसी भी जांच एजेंसी ने अगर केजरीवाल को समन भेजा है तो आधारों के बलबूते पर ही भेजा होगा।

  • अभी तीन दिन पहले मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की टिप्पणी का प्रयोग अरविंद केजरीवाल के पूर्व मंत्री के खिलाफ किया है। उससे सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध किया है कि 338 करोड़ रुपये का मनी ट्रेल स्थापित होता है।

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