दिल्ली हाईकोर्ट से संजय सिंह को करारा झटका
दिल्ली हाईकोर्ट से संजय सिंह को करारा झटका Raj Express

दिल्ली हाईकोर्ट से संजय सिंह को करारा झटका, रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट से संजय सिंह को आज बड़ा झटका लगा है, क्‍योंकि उनकी रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर कोर्ट ने कहा, उन्हें राहत देने के लिए कोई आधार नहीं बनता है।

हाइलाइट्स :

  • संजय सिंह को दिल्‍ली हाईकोर्ट से करारा झटका

  • हाईकोर्ट ने रिमांड और गिरफ्तारी की याचिका को खारिज किया

  • कोर्ट का कहना, राहत देने के लिए कोई आधार नहीं बनता

दिल्ली, भारत। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को लेकर आज यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि, दिल्‍ली हाईकोर्ट से उन्‍हें करारा झटका लगा है। दरअसल, आज शुक्रवार को कथित शराब घोटाला मामले में रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है।

राहत देने के लिए कोई आधार नहीं बनता :

इस दौरान जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने गिरफ्तारी के साथ-साथ रिमांड को चुनौती देने वाली संजय की याचिका खारिज कर कहा कि, उन्हें राहत देने के लिए कोई आधार नहीं बनता है।

ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ के समक्ष तर्क दिया कि, संजय सिंह को कानून का अनुपालन करते हुए गिरफ्तार किया गया है और उनकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। तो वहीं, एएसजी एसवी राजू ने गिरफ्तारी को दुर्भावनापूर्ण बताने की संजय सिंह की तरफ से पेश की गइ दलील पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि, यह एक धोखाधड़ी थी और जब मनी लांड्रिंग का अपराध बनता है तो दुर्भावना अप्रासंगिक है।

आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को कानून का उचित तरीके से अनुपालन करते हुए गिरफ्तार किया गया और उनकी याचिका, जो रिट याचिका की ‘आड़’ में जमानत अर्जी है, विचारणीय नहीं है।

सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू

बता दें कि, आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद संजय सिंह की ओर से कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देते हुए पिछले हफ्ते हाईकोर्ट का रुख किया था। उनकी इसी याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की है।

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