कोर्ट ने बृजभूषण और विनोद तोमर सिंह को दी नियमित जमानत
कोर्ट ने बृजभूषण और विनोद तोमर सिंह को दी नियमित जमानत Raj Express

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण और विनोद तोमर सिंह को दी नियमित जमानत

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए यौन उत्पीड़न मामले में बृज भूषण शरण सिंह और सचिव विनोद तोमर सिंह को नियमित जमानत दे दी है।

हाइलाइट्स :

  • दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट का आया फैसला

  • बृजभूषण सिंह व विनोद तोमर को शर्तों के साथ दी नियमित जमानत

  • 25-25 हजार रुपए के निजी जमानत मुचलके पर जमानत दी

दिल्ली, भारत। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पहलवानों की शिकायतों के आधार पर दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में आज अपना फैसला सुनाते ही भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह और महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को नियमित जमानत देकर बड़ी राहत दी है। आज गुरुवार को वे जमानत के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे।

कोर्ट ने जमानत देते हुए कई शर्तें लगाईं :

इस दौरान कोर्ट ने बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर सिंह को जमानत देते हुए कई शर्तें भी लगाई है। दरअसल, कोर्ट ने दोनों को 25-25 हजार रुपए के निजी जमानत मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही जमानत देते हुए कई शर्तें लगाईं और कहा कि, आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं या गवाहों को प्रेरित नहीं करेंगे और अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।

बता दें कि, पहलवानों द्वारा दर्ज कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्‍ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की नियमित जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले 18 जुलाई को बृजभूषण शरण सिंह व उनके सह आरोपित विनोद तोमर को पहलवानों के यौन शोषण के मामले में राहत देते हुए उन्‍हें दो दिन की अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद आज 20 जुलाई को आरोपितों की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट उन्‍हें जमानत दी।

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