हाइलाइट्स :
दिसंबर 2023 में गिरफ्तार किये गए थे ईडी अधिकारी।
डॉक्टर से 20 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप।
ED Officer Ankit Tiwari Gets Interim Bail From Supreme Court : नई दिल्ली। रिश्वत मामले में आरोपी ईडी अधिकारी अंकित तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। अंकित तिवारी को कथित रिश्वत मामले में दिसंबर 2023 में तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अंकित तिवारी पर गवाहों को प्रभावित न करने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने और बिना अनुमति के तमिलनाडु नहीं छोड़ने सहित पासपोर्ट सरेंडर करने की शर्त पर अंतरिम जमानत दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई की। रिश्वत मामले में ईडी अधिकारी अंकित तिवारी की नियमित जमानत याचिका भी सूचीबद्ध की गई। अंकित तिवारी की ओर से वकील शिवम सिंह पेश हुए। वहीं तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अमित आनंद तिवारी और कपिल सिब्बल पेश हुए।
अंकित तिवारी की ओर से वकील शिवम सिंह ने पीठ को सूचित किया कि तिवारी ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी है जिसमें इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर रोक लगा दी थी।
ईडी को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया। मामले की सुनवाई 18 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तमिलनाडु सरकार के वकील के आग्रह पर अन्य शर्तें जिसके अनुसार अंकित तिवारी सरकार की अनुमति के बिना राज्य नहीं छोड़ सकते है और पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है।
तमिलनाडु पुलिस ने ईडी अधिकारी अंकित तिवारी को उस समय गिरफ्तार किया था जब वो एक डॉक्टर से रिश्वत ले रहा था। आरोप है कि, अंकित तिवारी ने डॉक्टर के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति का मामला ख़त्म करने के लिए 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। तमिलनाडु पुलिस ने अंकित तिवारी को हाइवे के ड्रॉप ऑफ़ पॉइंट से गिरफ्तार किया था जब वो रिश्वत लेने डॉक्टर के पास आया था।
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