Liquor Policy Case : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने किया तलब, 16 मार्च को होना होगा पेश

Liquor Policy Case : ईडी द्वारा 6 से 7 समन भेजे जाने के बाद भी सीएम केजरीवाल ईडी कार्यालय में पेश नहीं हुए थे।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने किया तलब
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हाइलाइट्स :

  • ईडी ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में लगाई थी याचिका।

  • शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने CM को भेजे थे समन।

Liquor Policy Case : नई दिल्ली। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन का पालन नहीं करने के लिए ईडी की दूसरी शिकायत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया है। सीएम केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया गया है। ईडी द्वारा 6 से 7 समन भेजे जाने के बाद भी सीएम केजरीवाल ईडी कार्यालय में पेश नहीं हुए थे। जिसके बाद ईडी ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ याचिका लगाई थी।

प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को राउज़ एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी। ईडी ने कोर्ट में कहा था कि, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत समन संख्या 4 से 8 का सम्मान नहीं किया गया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा की अदालत ने मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था।

ED के समन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का बजट पेश होने के बाद कहा था कि, 'मेरा रुख हमेशा से यही रहा है कि ईडी के समन अवैध हैं। मैंने उन्हें (ईडी) कई बार लिखा है लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने लिखा है कि मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा हूं और मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं और आप अपने सवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछ सकते हैं। यह मेरा अधिकार है...मेरी तरफ से कोई मांग नहीं है, लेकिन अगर वे चाहें तो वे (प्रश्न का) सीधा प्रसारण कर सकते हैं।'

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