मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिप्टी CM डीके शिवकुमार को राहत, Supreme Court ने ख़ारिज की कार्यवाही

Money Laundering Case : सुप्रीम कोर्ट ने 2018 मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया।
डिप्टी CM डीके शिवकुमार को राहत
डिप्टी CM डीके शिवकुमार को राहतRaj Express

हाइलाइट्स

  • 2018 मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ कार्यवाही रद्द।

  • SC ने कहा, कार्यवाही कानून और नियम सम्मत नहीं ।

Deputy CM DK Shivkumar Money Laundering Case : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि शिव कुमार के खिलाफ PMLA के तहत शुरू की गई कार्यवाही कानून और नियम सम्मत नहीं होने से रद्द की जाती है।

अगस्त 2017 में दिल्ली में डीके शिवकुमार के फ्लैटों में मिली बेहिसाब नकदी से संबंधित मामला अब रद्द किया गया था। इस मामले को लेकर ED ने शिवकुमार को समन जारी किया था, लेकिन शिवकुमार ने समन को नजरअंदाज करते हुए समन को रद्द करने की याचिका के साथ हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट से उनके हाथ निशाना लगी जिसके बाद उन्होंने अपनी याचिका को सुपराम कोर्ट में दायर की थी। जिस पर आज फैसला सुनाया गया है।

दरअसल, आयकर विभाग ने 2017 में शिवकुमार के कई परिसरों में छापेमारी की थी। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी थी। ईडी की जांच के आधार पर सीबीआई ने कर्नाटक सरकार से कांग्रेस नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मंजूरी मांगी थी। तत्कालीन बीजेपी सरकार ने 25 सितंबर 2019 को मंजूरी दे दी थी, हफ्ते भर बाद ही 3 अक्टूबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज की, जिसके बाद शिवकुमार ने प्राथमिकी को कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

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