
हाइलाइट्स :
जमानत पर सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर तक बढ़ाई अंतरिम जमानत
सत्येंद्र जैन ने चिकित्सा आधार पर जमानत बढ़ाने का लिया फैसला
दिल्ली, भारत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन जमानत पर है, इस दौरान आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की तिथि को आगे बढ़ाकर बड़ी राहत दी है। दरअसल, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की चिकित्सा आधार पर लिया है।
1 सितंबर तक बढ़ी अंतरिम जमानत :
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत 1 सितंबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका पर 24 जुलाई को सुनवाई हुई थी। उस दौरान कोर्ट कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी।
बता दें कि, दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की आपराधिक धाराओं के तहत कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वे 31 मई 2022 से हिरासत में थे। 6 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसके चलते उन्हें 360 दिन बाद 42 दिन की जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 26 मई को कई शर्तों के साथ 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि, वह निजी अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं। उन्हें हिदायत दी गई थी कि, जेल से बाहर रहते हुए मीडिया से किसी तरह की कोई बातचीत ना करें।जेल से बाहर रहते हुए पूर्व मंत्री जैन गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश न करें और वो देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं।
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