नई दिल्ली: उप राज्यपाल के फैसले के बाद दिल्ली में होगा सभी का इलाज

नई दिल्ली। उप राज्यपाल ने दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली के मरीजों के इलाज संबंधी केजरीवाल सरकार के फैसले को पलट दिया और अब दिल्ली के अस्पतालों में अन्य राज्यों के लोगों का इलाज भी संभव हो सकेगा।
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नई दिल्ली। दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने राजधानी के अस्पतालों में केवल दिल्ली के मरीजों के कोरोना इलाज संबंधी अरविन्द केजरीवाल सरकार के फैसले को पलट दिया है और अब दिल्ली के अस्पतालों में अन्य राज्यों के लोगों का इलाज भी संभव हो सकेगा।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के अध्यक्ष के रूप में श्री बैजल ने सोमवार को जारी एक आदेश में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के तहत 'जीवन का अधिकार' के अभिन्न अंग के रूप में स्वास्थ्य के अधिकार को समय समय पर सही ठहराया है।

श्री बैजल ने अपने आदेश में कहा कि अधिनियम की धारा 18 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का बतौर डीडीएमए अध्यक्ष इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित सभी विभागों और अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है, कि दिल्ली के निवासी नहीं होने के आधार पर किसी भी रोगी का इलाज से इनकार नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा राज्यपाल बैजल ने सिर्फ लक्षण वाले मरीजों की कोरोना जांच के राज्य सरकार के फैसले को भी पलटते हुए कहा कि बिना लक्षण वालों की भी जांच करायी जाए।

गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरावाल ने रविवार को घोषणा की थी कि दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में केवल दिल्लीवासियों का इलाज होगा और दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के अस्पतालों में सभी का इलाज होगा। श्री केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली कैबिनेट ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यह फैसला लिया है।

डिस्क्लेमर :

यह आर्टिकल न्यूज एजेंसी फीड के आधार पर प्रकाशित किया गया है। सिर्फ शीर्षक में बदलाव किया गया है। अतः इस आर्टिकल अथवा समाचार में प्रकाशित हुए तथ्यों की जिम्मेदारी राज एक्सप्रेस की नहीं होगी।

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