Dumka Murder Case: पुलिस ने लगाई POCSO एक्ट की धाराएं
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Dumka Murder Case: पुलिस ने लगाई POCSO एक्ट की धाराएं, केस स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर

Dumka Murder Case: झारखंड के दुमका छात्रा हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि, दुमका छात्रा हत्याकांड मामले में पोक्सो एक्ट (Pocso Act) की धाराएं जोड़ दी गई हैं।

Dumka Murder Case: झारखंड के दुमका छात्रा हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि, दुमका छात्रा हत्याकांड मामले में पोक्सो एक्ट (Pocso Act) की धाराएं जोड़ दी गई हैं। इससे पहले पुलिस द्वारा दर्ज बयान में मृतका अंकिता की उम्र 19 साल बताई गई थी, जिसे बाद में सुधार कर 15 साल किया गया है।

बता दें झारखंड की बाल कल्याण समिति ने मामले की जांच के बाद अंकिता के नाबालिग होने की बात कही थी और पोक्सो की धाराएं, लगाने की सिफारिश की थी। वहीं, इस मामले में मृतका के पिता का कहना था कि, मेरी बेटी की उम्र 15 साल है, पुलिस ने उसका बयान लेते समय गलत सुना होगा। क्योंकि, जलने की चोटों के कारण वह दर्द में थी। पुलिस ने उसे सही करने के लिए उसका आधार कार्ड और दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र मांगा था।

दुमका पुलिस को भेजी गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट:

वहीं, अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दुमका पुलिस को भेज दी गई है। अंकिता के शव का पोस्टमार्टम रांची स्थित रिम्स के फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी (एफएमटी) विभाग में किया गया था। रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि, अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ से अंकिता को जलाया गया था। जलने से शरीर की परत पर मवाद भर गए थे। जिसकी वजह से उसके शरीर के अंगों ने भी धीरे-धीरे काम करना बंद कर दिया और उसकी मौत हो गई।

केस को स्पेशल कोर्ट में किया गया ट्रांसफर:

जानकारी के लिए बता दें कि, अंकिता हत्याकांड के केस को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM)) दुमका की अदालत से स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। दुमका के पुलिस अधीक्षक अम्बर लकड़ा ने बताया कि, अंकिता हत्या कांड की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालत में ट्रांसफर किया गया है।

ये है पूरा मामला:

आपको बता दें कि, 23 अगस्त को दुमका के जरुवाडीह की अंकिता पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई थी। RIMS में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में दो आरोपियों शाहरुख और नईम उर्फ छोटू को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 302, 34 और 120बी और पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत प्राथमिकी (कांड संख्या 200/22) दर्ज की गई है।

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