लॉकडाउन में जरूरी काम से बाहर जाने के लिए इस्तेमाल करें ई-पास

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत में एक बार फिर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। यदि ऐसे में आपको किसी आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाना पड़े तो, राज्यों में ई-पास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
E-Pass During Lockdown
E-Pass During LockdownKavita Singh Rathore -RE

राज एक्सप्रेस। कोरोना के देश में बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत में एक बार फिर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। जिसके कारण भारत में अब 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा और दुकानें, माल्स, होटल सहित सबकुछ को बंद रहेगा। यदि ऐसे में आपको या आपके पहचान में किसी को कोई बहुत आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाना पड़े तो, इसके लिए राज्य में लॉक टाउन के दौरान ई-पास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जानें क्या है ये और कैसे करें अप्लाई।

क्या है यह ई - पास :

यदि आप किसी आवश्यक सेवा से जुड़े हैं और इन्हें जारी रखने के लिए आपको घर से बाहर निकलना ही है, बिना बाहर निकले आपका काम नहीं होगा तो आप ई-पास बनवा कर लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकल सकते हो। यह सुविधा राज्य की सरकारों ने उपलब्ध कराई है।

कौन कर सकता है अप्लाई :

आवश्यक कार्य के लिए घर से बाहर निकलने के लिए ई-पास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, परंतु ये पास सबके लिए लागू नहीं किया जाएगा। इसके लिए केवल वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो, किसी आवश्यक कार्य से जुड़े हैं। इनमें बिजली विभाग, पानी, बैंक, अस्पताल, जनरल स्टोर, टेलीकॉम, मीडिया आदि सेक्टर से जुड़े लोगों को शामिल किया है।

कैसे करें अप्लाई :

सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-पास की सुविधा प्राप्त करने के लिए आवेदक ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। इसके बाद इसका वेरिफिकेशन जिला प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। अगर वेरिफिकेशन में सभी जानकारी सही पाई गई तो, इसे जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद प्राप्त करता लॉकडाउन के दौरान अपना कार्य जारी रखने के लिए घर से बाहर निकल सकेगा। बताते चलें, ई-पास पाने के इच्छुक लोग फोन और WhatsApp के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में लॉकडाउन के दौरान ही ई-पास की सुविधा WhatsApp पर भी उपलब्ध कराई गई है।

आवश्यक दस्तावेज :

  • नाम

  • पता

  • फोटो वाला पहचान पत्र, जिसमें आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड को शामिल किया है

  • अपने कार्य से जुड़ी जानकारी और पहचान पत्र

  • यदि आपको अपने वाहन के लिए भी परमिशन लेनी है तो, आपका अपने वाहन का नंबर और आरसी कार्ड भी देना पड़ेगा

कहां करें अप्लाई :

  • दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र व अनेक राज्यों के लोग अपने राज्यों के शासन की वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं।

  • मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग ई-पास के लिए https://mapit.gov.in/covid-19/ की मदद ले सकते हैं।

  • उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग ई-पास के लिए http://164.100.68.164/upepass2/ की मदद ले सकते हैं।

  • छत्तीसगढ़ में अप्लाई करने के लिए मोबाइल द्वारा CG Covid-19 ePass ऐप डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं।

  • राजस्थान के लोगों को अप्लाई करने के लिए RajCop Citizen ऐप डाउनलोड करना होगा।

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