बिहार में कोरोना का आतंक-नीतीश सरकार ने 6 सितंबर तक लागू किया लॉकडाउन

बिहार में कोरोना की भयाभय स्थिति के चलते राज्‍य की नीतीश सरकार ने फिर 17 अगस्त से 6 सितंबर तक लॉकडाउन का ऐलान किया है, साथ ही बिहार के गृह विभाग ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है।
बिहार में कोरोना का आतंक-नीतीश सरकार ने 6 सितंबर तक लागू किया लॉकडाउन
बिहार में कोरोना का आतंक-नीतीश सरकार ने 6 सितंबर तक लागू किया लॉकडाउनPriyanka Sahu -RE

बिहार, भारत। देश में खतरनाक कोरोना वायरस ने जबरदस्त आतंंक मचा रखा है, रोजाना कोरोना संक्रमण के मामलों की रफ्तार काफी तेज गति से बढ़ रही हैै। कोरोना की भयावह स्थिति के चलते बिहार सरकार ने फिर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है।

बिहार में 6 सितंबर तक लॉकडाउन :

बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने कोरोना से सावधानी रखने के लिए आज यानी सोमवार को गृह विभाग की बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया। अब बिहार मेें आज 17 अगस्त से 6 सितंबर तक राज्‍य में लॉकडाउन रहेगा। इसको लेकर राज्य गृह विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

लॉकडाउन में क्या-क्या रहेगा खुला और क्या बंद :

  • बिहार में स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हॉल, पार्क और जिम बंद रहेंगे।

  • बिहार के गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा यानी रात 10 से सुबह 5 बचे तक प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रहेगा।

  • बैंकों, आईटी और संबंधित सेवाओं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, दूरसंचार, ई कॉमर्स, पेट्रोल पंप, बिजली उत्पादन आदि के साथ खाद्य, किराना और कृषि आदानों से संबंधित दुकानें और सेवाओं को छूट दी गई है।

  • राज्य सरकार के कार्यालय, इसके स्वायत्त / अधीनस्थ अधिकारी और सार्वजनिक निगम 50 प्रतिशत कर्मियों के साथ काम कर सकेंगे।

  • व्यवसायिक और निजी संस्थानों को खोलने की इजाजत होगी, दुकानें भी खुलेंगी, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एक अहम शर्त होगी।

  • लॉकडाउन के दौरान टैक्टी और ऑटो सेवा पूर्व की तरह चलेंगी।

  • बस सेवा को पूरी तरह बंद रखा गया है।

  • मालवाहक गाड़ियों के आनेजाने पर रोक नहीं होगी, आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

  • केवल होम डिलीवरी विकल्प के साथ रेस्तरां को खोलने की अनुमति दी गई है।

  • औद्योगिक प्रतिष्ठानों को आवश्यक एहतियात और सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त कार्यान्वयन के उपायों के साथ काम करने की अनुमति होगी।

  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, खेल, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों और कार्यों को प्रतिबंधित किया जाएगा। स्टेडियमों को दर्शकों के बिना खोलने की अनुमति होगी।

  • सभी चिकित्सा और आवश्यक सेवाएं लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रहेंगी।

बता दें कि, इससे पहले प्रदेश सरकार ने 30 जुलाई से 16 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला लिया था।

बिहार में कोरोना के मामले :

जानकारी के अनुसार, बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या 104093 पहुंच गई है, इसमें से अब तक 72,566 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा कोविड-19 के 30989 एक्टिव मरीज हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में कोरोना रिकवरी रेट 69.71 फीसदी है और राज्य में कोरोना से अब तक 537 लोगों की मौत हुई है।

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