ओडिशा में आंशिक लॉकडाउन बढ़ाया गया, एक अगस्त तक जारी रहेगा रात्रि कर्फ्यू

भुवनेश्वर, ओडिशा : ओडिशा सरकार ने गुरुवार को कुछ और छूट के साथ राज्य में एक अगस्त तक आंशिक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। पूरे राज्य में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा।
ओडिशा में आंशिक लॉकडाउन बढ़ाया गया
ओडिशा में आंशिक लॉकडाउन बढ़ाया गयाPriyanka Sahu -RE

भुवनेश्वर, ओडिशा। ओडिशा सरकार ने गुरुवार को कुछ और छूट के साथ राज्य में एक अगस्त तक आंशिक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। पूरे राज्य में रात का कर्फ्यू जारी है तथा कोरोना वायरस संक्रमण दर को देखते हुए 10 जिलों में सप्ताहांत बंद लागू किया गया है।

राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और पूरे राज्य में बिना किसी समय सीमा के बसों को चलने की अनुमति दी है। इसके अलावा इनडोर और आउटडोर फिल्म की शूटिंग और राज्य में ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पा और जिम को कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़े नियमों को पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी गयी है।

प्रदेश के मुख्य सचिव एस सी महपात्रा ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार ने जिलों को दो श्रेणी में बांटा है, जिनमें से ए श्रेणी और और प्रचलित परीक्षण सकारात्मकता दर (टीपीआर) के आधार पर विभाजित किया है।

राज्य के हांलाकि 20 जिलों को जिनमें से अधिकतर पश्चिम ओडिशा और दक्षिणी ओडिशा से हैं, उन्हें ए श्रेणी में रखा है और तटीय ओडिशा और उत्तरी ओडिशा के 10 जिलों को बी श्रेणी में रखा गया है।

श्री महापात्रा ने कहा कि सरकार ने 10 जिलों को बी श्रेणी के तहत रखने का फैसला किया है क्योंकि इन जिलों में राज्य में दैनिक कोरोना संक्रमण मामलों का 70 से 80 प्रतिशत हिस्सा है। दो जिले खोरधा और कटक में कोरोना वायरस के दैनिक मामले 40 फीसदी तक हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति अभी भी पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है क्योंकि जुलाई के पहले सप्ताह में दैनिक मामलों की संख्या लगभग 3000 थी, वह अभी घटकर 2000 हुई है। राज्य में कोरोना संक्रमण दर पांच फीसदी से घटकर तीन फीसदी पर आ गयी है।

मुख्य सचिव ने हालांकि कहा कि राज्य सरकार ने इस बार ए और बी श्रेणी दोनों जिलों में लॉकडाउन के दौरान छूट की समय सीमा को बढ़ा दिया है। ए श्रेणी के जिलों में दुकानें सभी दिनों में सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक खुली रहेंगी, जबकि बी श्रेणी जिलों में दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक खुली रहेंगी और सप्ताहांत बंद जारी रहेगा।

पूरे राज्य में शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक लगाया गया है। रात्रि कर्फ्यू अब ए श्रेणी के जिलों में रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक और बी श्रेणी के जिलों में शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक यानी 12 घंटे लागू रहेगा।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार ने अंतरराज्यीय बस सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य में टैक्सी, ऑटो रिक्शा और अन्य यात्री वाहनों को केवल दो यात्रियों के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि बसों में यात्रियों को खड़े होकर जाने की अनुमति नहीं दी गयी है। जगन्नाथ रथ यात्रा के मद्देनजर पुरी के लिए बस सेवाओं पर 25 जुलाई तक प्रतिबंध लगा दिया गया है।

श्री महापात्रा ने कहा कि विवाह, मृत्यु अनुष्ठान और अन्य सामाजिक कार्यों पर पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेंगे और आमंत्रितों और मेहमानों को कार्यक्रम स्थल पर कोई भोजन नहीं परोसा जाएगा। सरकार ने केवल रेस्तरां और सड़क किनारे विक्रेताओं से सामान खरीदकर ले जाने की अनुमति दी है और राज्य में सभी प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य में शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे।

राज्य सरकार ने बिना आगंतुकों के आउटडोर खेल गतिविधियों की अनुमति दी है। राज्य में निर्माण, कृषि, औद्योगिक और मत्स्य पालन गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसके अलावा पूरे राज्य में पार्क, मॉल, सिनेमा हॉल, प्रदर्शनी, जात्रा, ओपेरा और पार्क बंद रहेंगे।

मुख्य सचिव ने बताया कि बी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले 10 जिलों में साप्ताहिक बाजार और दैनिक बाजार एक अगस्त तक बंद रहेंगे।

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