Vice-President Election 2022
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Vice-President Election 2022: उपराष्ट्रपति चुनाव का बजा बिगुल, जानें क्या है चुनाव की फाइनल डेट

Vice-President Election 2022 : चुनाव आयोग की ओर से आज उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है तो आइए जानते है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव कब होंगे और कौन करता है इसका मतदान।

Vice-President Election 2022 : देश में इन दिनों एक के बाद एक चुनाव का बिगुल बज रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव होंगे, जिसकी तारीखों का आज चुनाव आयोग की ओर से ऐलान कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं, देश में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव कब होंगे और कौन करता है उपराष्ट्रपति चुनाव का मतदान।

कब होंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव :

दरअसल, चुनाव आयोग की ओर से आज बुधवार को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की फाइनल तारीख तय कर उसका ऐलान किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे की बैठक में उपराष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है। अब देश में उपराष्ट्रपति के चुनाव 6 अगस्त को होंगे, चुनाव की प्रक्रिया सुबह 10:00 बजे से शुरू होकर शाम को 5:00 बजे तक जारी रहेगी। इसके बाद इसी दिन चुनाव के नतीजे भी जारी हो जाएंगे। हालांकि, वर्तमान में उपराष्ट्रपति के पद की जिम्मेदारी एम वेंकैया नायडू संभालते आ रहे हैं, लेकिन अगस्त माह की 11 तारीख यानी 11 अगस्त को उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, ऐसे में चुनाव कराना अनिवार्य होगा। इसीलिए, उपराष्ट्रपति चुनाव कराए जा रहे हैं और अब उपराष्ट्रपति पद के नए चेहरे की खोज के लिए सत्ता व विपक्ष पार्टी जुट चुकी है। वर्तमान उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल पूरे होने के चार दिन पहले ही नए उपराष्ट्रपति के नाम पर मुहर लग जाएगी।

जानें क्या है नॉमिनेशन की आखिरी तारीख :

चुनाव आयोग ने बताया कि, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 5 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा एवं नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 19 जुलाई, 2022 फाइनल की गई है। नॉमिनेशन के बाद 20 जुलाई को उम्मीदवारों की स्क्रूटनी की जाएगी। तो वहीं, उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 22 जुलाई होगी।

कौन करता है उपराष्ट्रपति चुनाव का मतदान :

हमारे देश में राष्ट्रपति व उप राष्ट्रपति चुनाव के दौरान आम जनता को मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। उप राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के लिए केवल संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल होते हैं। उप राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव इलेक्शन अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति (proportional representation) से किया जाता है।

बताते चलें कि, उप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संविधान के अनुच्छेद 66 के मुताबिक, "निर्वाचक मंडल में कुल 788 सांसद होते हैं। इनमें राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य और 12 मनोनीत सदस्य के साथ-साथ लोकसभा के 543 सदस्य शामिल होते हैं।"

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