चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का किया ऐलान
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Presidential Election 2022 : चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का किया ऐलान

Presidential Election 2022 : चुनाव आयोग (ECI) की ओर से देश में 16वें राष्ट्रपति के चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। यहां जानें कब होंगे मतदान और कब आएंगे नतीजे...

Presidential Election 2022 : देश के राष्ट्रपति का पदभार संभाल रहे रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) का कार्यकाल अगले महीने की 24 तारीख यानी 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में देश में 16वें राष्ट्रपति चुनाव (Presidential Election 2022) के लिए आज 9 जून को चुनाव आयोग (ECI) ने तारीखों का ऐलान किया है।

18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव का मतदान :

दरअसल, आज गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के मुताबिक, 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा। इसके लिए 15 जून को अधिसूचना जारी होगी। इसके अलावा 29 जून नॉमिनेशन की अंतिम तारीख रहेगी एवं 18 जुलाई को मतदान होने के बाद मतगणना के लिए 21 जुलाई फाइनल की गई है।

गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि, ''राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है।''

  • 16वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव की प्रक्रिया 24 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी।

  • नामित मेंमर्स (लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की असेंबली) वोटिंग के पार्ट का हिस्सा नहीं हैं।

  • चुनाव में वोटिंग के लिए आयोग की तरफ से विशेष इंक वाला पेन मुहैया कराया जाएगा।

  • इसी पेन से ही वोट डाला जाएगा। अन्य किसी पेन से वोट डालने पर मत अवैध करार दिया जाएगा।

  • वोट देने के लिए 1,2,3 लिखकर पसंद बतानी होगी, पहली पसंद ना बताने पर वोट रद्द हो जाएगा।

  • मतदान संसद और विधानसभा में होंगे।

  • चुनावों के दौरान कोरोना नियमों का पालन किया जाएगा।

  • नॉमिनेशन के लिए दिल्ली आना होगा।

  • राज्यसभा के महासचिव चुनाव प्रभारी होंगे।

  • राष्ट्रपति चुनाव 2022 में कुल 4,809 मतदाता मतदान करेंगे।

राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार :

बता दें कि, देश में राष्ट्रपति के चुनाव में जनता एवं मनोनीत सदस्यों और विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं है। इस दौरान जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि और उच्च सदन के प्रतिनिधि एवं सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशाें के विधानसभा के सदस्य वोट डालते है।

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