गोवा की स्थानीय अदालत ने तरुण तेजपाल को दुष्कर्म के आरोपों से किया बरी

गोवा की एक स्थानीय अदालत ने तहलका मैगजीन के पूर्व एडीटर इन चीफ तरुण तेजपाल को दुष्कर्म के आरोपों से शुक्रवार को बरी कर दिया।
गोवा की स्थानीय अदालत ने तरुण तेजपाल को दुष्कर्म के आरोपों से किया बरी
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राज एक्सप्रेस। गोवा की एक स्थानीय अदालत ने तहलका मैगजीन के पूर्व एडीटर इन चीफ तरुण तेजपाल को दुष्कर्म के आरोपों से शुक्रवार को बरी कर दिया। तरुण तेजपाल पर उसी के संस्थान की एक जूनियर पत्रकार ने 2013 में एक पांच सितारा होटल में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।

विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज हुआ था मामला :

तेजपाल के खिलाफ भारतीय दंड़ संहिता की विभिन्न धाराओं 376 (बलात्कार), 341 (गलत तरीके से किसी को रोकना), 342 (गलत तरीके से किसी को घेरकर रखना), 354ए (शारीरिक उत्पीड़न) और 354बी (आपराधिक हमला) के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस फैसले के बाद तेजपाल के वकील ने कहा कि, अदालत ने उसके मुवक्किल को सभी आरोपों से बरी कर दिया है लेकिन अभी तक आदेश की कापी नहीं दी गई है। वकील का कहना है कि आदेश की कापी बाद में अपलोड की जाएगी।

शिकायतकर्ता महिला पत्रकार के अनुसार यह घटना सात नवंबर 2013 की है, जब तेजपाल ने एक लिफ्ट में इस पत्रकार के साथ छेड़खानी की थी और उस समय यह मामला काफी चर्चा में आया था। गोवा पुलिस ने इस मामले में तेजपाल के खिलाफ 20 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमेंं उस पर दुष्कर्म का आरोप था। एक स्थानीय अदालत में उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद पुलिस ने तेजपाल को 30 नवंबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद तेजपाल को आठ महीने तक पुलिस और न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा था।

इस मामले में गोवा पुलिस क्राइम ब्रांच ने 2,846 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन बाद में उच्चतम न्यायालय ने तेजपाल को जमानत पर रिहा कर दिया था। इस मामले में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि, ''जिला अदालत के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार उच्च न्यायालय में अपील कर करेगी। गोवा में महिलाओं के साथ अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तेजपाल को बरी किए जाने पर इस मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए वह व्यक्तिगत रूप से सरकारी वकील तथा जांच अधिकारी के साथ विचार विमर्श करेंगे।''

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