गुजरात हाई कोर्ट के आदेश पर मास्क न पहनने वालों को मिलेगी अनोखी सजा

भारत के कई राज्यों में कोरोना के चलते हाहाकार मचा है। अब गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य में बिना मास्क के बेखौफ होकर घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उन्हें अनोखी सजा देने के आदेश दिए हैं।
Gujarat High Court Orders against those who do not wear masks
Gujarat High Court Orders against those who do not wear masksSyed Dabeer Hussain - RE

राज एक्सप्रेस। पूरे भारत में कोरोना के मामले बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत के कई राज्यों में तो कोरोना के चलते हाहाकार मचा है। सरकार सभी को जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलने की सलाह दे रही है। क्योंकि, कोरोना की कोई दवाई या वैक्सीन न मिलने तक सिर्फ मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखना ही इसका उचित उपाय है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में कई ऐसे लोग हैं जो, बिना मास्क के बेखौफ होकर घूमते हैं। ऐसे लोगों के लिए अब गुजरात हाई कोर्ट ने अनोखी सजा देने के आदेश दिए हैं।

गुजरात हाई कोर्ट के आदेश :

कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अलग-अलग राज्य की सरकार कई तरह के उचित कदम उठा रही है। हाल ही में कई राज्यों में नाईट कर्फ्यू लगाने के भी आदेश जारी किए गए है। वहीं, अब इसी बीच गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य की सरकार के लिए अहम आदेश जारी करते हुए कहा है कि, अब से राज्य में जो भी व्यक्ति बिना मास्क पहने दिखाई देगा। उनसे पहले जुर्माना वसूला जाएगा इसके बाद भी बाज़ न आने पर उनकी ड्यूटी कोविड सेंटर पर लगाई जाएगी। इसके अलावा HC ने राज्य सरकार को कोरोना की स्थिति को लेकर जवाब देने का आदेश दिया।

क्यों लिया ऐसा फैसला :

बताते चलें, गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए और ऐसे लोग जो बिना मास्क के घूमते हैं। उनको लेकर अब गुजरात हाई कोर्ट सख्त हो चुकी है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ही इस तरह का फैसला गुजरात हाई कोर्ट ने लिया है। गुजरात हाई कोर्ट ने तंज कसते हुए आदेश दिए हैं कि,

'जो बिना मास्क के घूमता हुआ पाया गया। उसे कोविड कम्युनिटी सेंटर में नॉन मेडिकल विभाग में 10-15 दिनों तक काम करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर लोगों को कोविड कम्युनिटी सर्विस सेंटर में सेवा के लिए भेजेंगे तो वे सतर्क होकर दिनभर मास्क पहनेंगे।'
गुजरात हाई कोर्ट

क्यों लिया ऐसा फैसला :

बताते चलें, गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए और ऐसे लोग जो बिना मास्क के घूमते है। उनको लेकर अब गुजरात हाई कोर्ट सख्त हो चुकी है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ही इस तरह का फैसला गुजरात हाई कोर्ट ने लिया है। गुजरात हाई कोर्ट ने तंज कसते हुए आदेश दिए है कि, जो बिना मास्क के घूमता हुआ पाया गया। उसे कोविड कम्युनिटी सेंटर में नॉन मेडिकल विभाग में 10-15 दिनों तक काम करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर लोगों को कोविड कम्युनिटी सर्विस सेंटर में सेवा के लिए भेजेंगे तो वे सतर्क होकर दिनभर मास्क पहनेंगे।

दायर की गई थी याचिका :

आपको जान कर हैरानी होगी कि, गुजरात हाई कोर्ट ने ये आदेश एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुनाया है। HC में एक याचिका दायर की गई थी, जो मास्क न पहनने वालों को लेकर थी। इस याचिका में याचिकाकार्ता ने कहा था कि, 'लोग मास्क नहीं पहनते हैं, जिससे अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा में जुर्माने की रकम बढ़ाकर 2000 की जाए। राज्य के अन्य शहरों में जुर्माने की रकम 1000 रखी जाए। इसके अलावा जो लोग मास्क नहीं पहनते उन्हें कोविड कम्युनिटी सर्विस सेंटर में नॉन मेडिकल विभाग में काम करने के लिए भेजा जाए।' इस याचिका को देखने के बाद एडवोकेट जनरल ने कहा कि, "ये अच्छे विचार हैं, लेकिन इसका संचालन करना असंभव है।"

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