ज्ञानवापी मस्जिद केस वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर
ज्ञानवापी मस्जिद केस वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर Social Media

ज्ञानवापी मस्जिद केस सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया ट्रांसफर

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इस दौरान कोर्ट ने वाराणसी की जिला अदालत को यह केस ट्रांसफर कर दिया है।

ज्ञानवापी मस्जिद मामला : देश में मंदिर-मस्जिद को लेकर कुछ न कुछ विवाद होता रहता है, अब उत्‍तर प्रदेश में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद हो रहा है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आज शुक्रवार को तीसरी बार ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर किया केस :

इस दौरान ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने 51 मिनट तक सुनवाई की। सुनवाई के दौरान तीन जजों की बेंच ने केस वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई बनारस के जिला जज करेंगे।

तो वहीं, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने 51 मिनट चली सुनवाई में साफ शब्दों में कहा कि, ''मामला हमारे पास जरूर है, लेकिन पहले इसे वाराणसी जिला कोर्ट में सुना जाए। जिला जज 8 हफ्ते में अपनी सुनवाई पूरी करेंगे। तब तक 17 मई की सुनवाई के दौरान दिए गए निर्देश जारी रहेंगे।''

सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है- हम जिला जज पर सवाल नहीं उठा सकते, उनके पास 25 सालों का अनुभव है। इसके साथ ही कोर्ट ने 'शिवलिंग' मिलने वाले स्थान को सील रखने और मुस्लिमों को सीमित संख्या में नमाज पढ़ने देने और अलग स्थान पर वजू करने के अपने अंतरिम आदेश को भी जारी रखा है। 17 मई को लागू किया गया यह आदेश 8 सप्ताह यानी 17 जुलाई तक लागू रहेगा। उसके बाद ही इस मामले की शीर्ष अदालत में सुनवाई होगी।

ये जटिल सामाजिक समस्याएं हैं। इसमें मनुष्य द्वारा किया गया कोई भी समाधान सटीक नहीं हो सकता। हमारा आदेश इस बात पर था कि शांति व्यवस्था बनी रहे। यह काम अंतरिम आदेश से हो सकता है। हम देश की एकता के लिए एक संयुक्त मिशन पर हैं।

सुप्रीम कोर्ट

ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा- सुप्रीम कोर्ट का 17 मई का जो अंतरिम आदेश था, जो एरिया सील किया गया है जहां शिवलिंग पाया गया है वो बरकरार रहेगा। वजू़ के लिए व्यवस्था की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामले की सुनवाई अब ज़िला जज वाराणसी करेंगे, अब तक सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी इसकी सुनवाई कर रहे थे।

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