चेन्नई: हाई कोर्ट ने नहीं दी दसवीं की बोर्ड परीक्षा के लिए अनुमति

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि ऐसी विकट परिस्थिति में वह तमिलनाडु सरकार को दसवीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 जून से आयोजित कराने की अनुमति नहीं दे सकती है।
चेन्नई: हाई कोर्ट ने नहीं दी दसवीं की बोर्ड परीक्षा के लिए अनुमति
चेन्नई: हाई कोर्ट ने नहीं दी दसवीं की बोर्ड परीक्षा के लिए अनुमति Social Media

चेन्नई, तमिलनाडु। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस 'कोविड-19' संक्रमण की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि ऐसी विकट परिस्थिति में वह तमिलनाडु सरकार को दसवीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 जून से आयोजित कराने की अनुमति नहीं दे सकती है।

तमिलनाडु हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा दायर याचिका पर शिक्षक संघ ने राज्य सरकार के 15 जून से परीक्षा आयोजित कराने के फैसले को चुनौती दी। जस्टिस विनीत कोठारी और न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार की खंडपीठ ने कहा, ''हम राज्य के नौ लाख से अधिक छात्रों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। यह शराब की दुकान को खोलने जैसा नहीं है।"

पीठ ने कहा कि वह प्रथम द्रष्टव्या इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है और इसी आधार पर राज्य सरकार को इस परीक्षा के आयोजन से रोकती है, जिसकी तारीख 15 जून है। उसने राज्य सरकार से पूछा कि क्या तमिलनाडु सरकार यह लिखित में दे सकती है कि 15 जून से दसवीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित कराने पर कोई भी छात्र कोरोना से संक्रमित नहीं होगा।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने बताया कि कक्षा 10वीं के कुल 12,690 परीक्षा केंद्र होंगे और 11वीं कक्षा के 7,400 केंद्रों होंगे जिनमें 2.3 लाख से अधिक निरीक्षक शामिल होंगे।

वहीं, विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी सरकार से परीक्षा रद्द कराने का आग्रह किया है और कोरोना वायरस के प्रकोप तक इसे स्थगित करने को कहा है।

द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टालिन ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के जीवन के साथ खेल रही है जबकि चेन्नई इस समय कोरोना का प्रमुख हॉटस्पॉट बन चुका है।

डिस्क्लेमर:

यह आर्टिकल न्यूज एजेंसी फीड के आधार पर प्रकाशित किया गया है। सिर्फ शीर्षक में बदलाव किया गया है। अतः इस आर्टिकल अथवा समाचार में प्रकाशित हुए तथ्यों की जिम्मेदारी राज एक्सप्रेस की नहीं होगी।

ताज़ा ख़बर पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। @rajexpresshindi के नाम से सर्च करें टेलीग्राम पर।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

और खबरें

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com