हाईकोर्ट ने तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक लगाई रोक
हाईकोर्ट ने तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक लगाई रोकSyed Dabeer Hussain - RE

हाईकोर्ट ने तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक लगाई रोक

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आज BJP की दिल्ली इकाई के प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है।

पंजाब, भारत। भारतीय जनता पार्टी (BJP) की दिल्ली इकाई के प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Pal Singh Bagga) की गिरफ्तारी मामले में आज मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है और उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है।

गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक के लिए रोक :

दरअसल, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक के लिए रोक लगाने का फैसला सुनाया है। जी हां, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भाजपा के तजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ़्तारी पर रोक की अंतरिम राहत दी है, 5 जुलाई तक अंतरिम राहत जारी रहेगी।

तजिंदर पाल सिंह बग्गा का बयान :

तो वहीं, हाईकोर्ट से मिली राहत मिलने के बाद तजिंदर पाल सिंह बग्गा का बयान भी आया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि, ''मैं आज फिर अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूं। हम पर एक नही कई फर्जी FIR कीजिए, हम आपके सामने झुकने वाले नहीं हैं।''

क्‍या है बग्गा की गिरफ्तारी का कारण :

बता दें कि, तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ अप्रैल में मोहाली के एक थाने में दर्ज भड़काऊ भाषण, दुश्मनी फैलाने और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज हुआ था। बग्गा ने 'द कश्मीर फाइल्स ' फिल्म पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के बाद उन पर कई जुबानी हमले किए थे और केजरीवाल को कश्मीरी पंडित विरोधी बताया था, जिसको लेकर उनके ऊपर केस दर्ज हुआ।

इस दौरान पंजाब पुलिस ने हाल ही में इन्हें दिल्ली से गिरफ्तार भी किया था। ऐसे में तजिंदर पाल सिंह बग्गा के वकीलों ने मोहाली कोर्ट से गिरफ्तारी के मामले में जारी वारंट के खिलाफ हाईकोर्ट का दवराजा खटखटाया था। इसके बाद से ही हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसपर सुनवाई के आदेश दिए थे, जिसके बाद तजिंदर की गिरफ्तारी पर 10 मई तक के लिए रोक लगा दी गई है।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

Related Stories

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com