दिल्ली, भारत। देश में महामारी कोरोना वायरस का खौफ इस कदर फैला हुआ है कि, देश में संक्रमितों की संख्या 92 लाख के पार निकल गई है। तो वहीं, कई राज्यों में कोरोना ने इतना जबरदस्त हाहाकार मचाया है कि, वहां की राज्य सरकारों ने अपने शहरों में धारा 144 व नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है और अब केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आज कोविड-19 से संबंधित निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।
कोरोना की नई गाइडलाइन 1 दिसंबर से लागू :
गृह मंत्रालय के ये नए दिशानिर्देश अगले माह यानी 1 दिसंबर से लागू होंगे, जो 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे। गृह मंत्रालय का मुख्य फोकस कोरोना के संक्रमण पर पाए गए काबू को मजबूत करना है और अब गृह मंत्रालय की इस नई गाइडलाइन के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरेाना संक्रमण की रोकथाम के कड़े उपाय करना, विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी (SOPs) जारी करने और भीड़ को नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा।
कन्टेनमेंट ज़ोन में उपायों का कड़ाई से पालन :
हालांकि, नए दिशा निर्देश में कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि, निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। इस दौरान राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।
गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा :
कोविड-19 की स्थिति के अपने आंकलन के आधार पर राज्य, केंद्रशासित प्रदेश केवल निषिद्ध क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं।
निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी कार्यालयों में शारीरिक दूरी को लागू करने की जरूरत है।
शहरों में जहां साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 10 फीसद से अधिक है, संबंधित राज्य और केंद्र शासित राज्य क्षेत्र शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए कार्यालय समय और अन्य उपायों को लागू करने पर विचार करेंगे।
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