झारखंड के CM हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, याचिका सुनने से किया इंकार
हाइलाइट्स :
मनी लॉन्ड्रिंग केस में CM हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका सुनने से SC ने किया इंकार
कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट जाने को कहा
झारखंड, भारत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अब आज सोमवार को यह खबर सामने आई है कि, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर उन्हें झटका दिया है।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED के समन के खिलाफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन इस याचिका सुनने से इंकार कर उन्हें झारखंड हाई कोर्ट जाने को कहा है और याचिका को वापस लिया मानकर खारिज कर दिया गया।
CM सोरेन की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत में दावा किया कि, यह पूरी तरह से पीछे पड़ जाने का मामला है। इस पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा, ‘‘रोहतगी जी, आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? नहीं नहीं, आप हाई कोर्ट जाइए। हम आपको याचिका वापस लेने की अनुमति देंगे.’’
तो वहीं, ईडी की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि, यह मामला बड़ी संख्या में दिए गए निर्णयों के अंतर्गत आता है। सोरेन ने 14 अगस्त को रांची में संघीय एजेंसी के कार्यालय में पेश होने और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए भेजे गए समन को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है।
दरअसल, CM हेमंत सोरेन को ED ने मीन घोटाले में पूछताछ के लिए अपने रांची दफ्तर में बुलाया था, लेकिन वह अभी तक वहां नहीं गए हैं।
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