कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिजाब मामले में सुनाया अपना फैसला और खारिज की याचिका
कर्नाटक, भारत। कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब को लेकर छिड़े विवाद का मामले पर आज 15 मार्च को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। फैसला आने के बाद सभी न्यायाधीशों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो वहीं, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया।
फैसला सुनाते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा :
हिजाब विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि, ''स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है। 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने के लिए कोई केस नहीं बनता है।''
छात्राओं की याचिका खारिज :
तो वहीं, हिजाब मामले पर लड़कियों की ओर से भी याचिका दायर कर यह मांग की गई थी कि, ''क्लास के दौरान भी उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, क्योंकि हिजाब उनके धर्म का अनिवार्य हिस्सा है।'' कोर्ट ने लड़कियों की इस याचिका को खारिज कर दिया है और यह बात कही है कि, ''हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल-कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है।''
हिजाब केस के फैसले पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी की प्रतिक्रिया :
कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब केस के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी की प्रतिक्रिया आई, जिसमें उन्होंने कहा- हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। सभी लोगों से अपील करता हूं कि देश और राज्य को आगे बढ़ाएं। हम सबको शांती का माहौल बनाकर रखना है। छात्रों का मूलभूत काम अध्ययन और ज्ञान अर्जित करना है। सब लोग एक होकर पढ़ाई करें।
बता दें कि, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिजाब केस को लेकर 25 फरवरी को सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसले को देखते हुए एहतियातन दक्षिण कन्नड़ के जिला कलेक्टर ने 15 मार्च को सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी और राज्य में धारा 144 लागू की है।
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