केरल बंद को लेकर हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान
केरल बंद को लेकर हाई कोर्ट ने लिया संज्ञानSocial Media

केरल बंद को लेकर हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, सख्त कार्रवाई का दिया निर्देश

केरल हाईकोर्ट ने आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के नेताओं के खिलाफ राज्य में छापेमारी और उसके 100 से अधिक शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बंद के आह्वान पर संज्ञान लिया है।

केरल, भारत। केरल राज्‍य में इन दिनों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के नेताओं के खिलाफ राज्य में छापेमारी और उसके 100 से अधिक शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर बवाल मचा हुआ है, जिसके चलते आज 23 सितंबर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की अगुवाई में कई एजेंसियों की ओर से उसके कार्यालयों, नेताओं के घरों और अन्य परिसरों में छापेमारी के विरोध में बंद बुलाया गया है, जिस पर केरल हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है।

विरोध में बंद के आह्वान पर लिया संज्ञान :

इस दौरान केरल हाईकोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के नेताओं के खिलाफ राज्य में छापेमारी और उसके 100 से अधिक शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बंद के आह्वान पर संज्ञान लिया है। इस दौरान केरल हाईकोर्ट ने कहा- राज्य में कोई भी बिना अनुमति के बंद या हड़ताल का आह्वान नहीं कर सकता। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि, वे अपने आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अस्वीकार्य है। केरल हाईकोर्ट ने 7 जनवरी 2019 के आदेश में कहा था कि, कोई भी 7 दिनों पहले दी गई सूचना के बिना राज्य में बंद का आह्वान नहीं कर सकता।

केरल हाईकोर्ट

NIA की छापेमारी के खिलाफ एक दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल :

बता दें कि, NIA द्वारा यह छापेमारी देश में आतंकी गतिविधियों का कथित तौर पर समर्थन करने के लिए की गई थी। ऐसे में केरल के कोच्चि में PFI ने NIA की छापेमारी के खिलाफ बंद का आह्वान किया एवं पीएफआई ने शुक्रवार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे के हड़ताल की घोषणा की थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अलुवा के पास एक KSRTC बस के साथ तोड़फोड़ की, कन्नूर में PFI द्वारा NIA की छापेमारी के खिलाफ आज शुक्रवार को एक दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया, इसी के चलते यहां आज दुकानें बंद है।

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