झारखंड हाईकोर्ट से डोरंडा केस में लालू यादव को राहत, मिली जमानत
झारखंड हाईकोर्ट से डोरंडा केस में लालू यादव को राहत, मिली जमानतSocial Media

झारखंड हाईकोर्ट से डोरंडा केस में लालू यादव को राहत, मिली जमानत

झारखंड हाईकोर्ट ने आज डोरंडा केस में लालू यादव के जमानत के फैसले से लालू यादव को बड़ी राहत दी है, लेकिन लालू यादव को कोर्ट ने यह 3 शर्ते भी दी हैं।

झारखंड, भारत। देश में कई बार घोटालेबाजी के मामले सामने आते हैं, इसी तरह पिछले साल चारा घोटाला भी सामने आया था, जिसमें बिहार के पूर्व सीएम व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद जेल में सजा काट रहे थे, लेकिन आज झारखंड हाईकोर्ट के जमानत के फैसले से लालू यादव को बड़ी राहत मिली है।

लालू यादव को मिली जमानत :

दरअसल, आज शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका को मंजूरी देते हुए कहा कि, ''वह लगभग 40 महीने जेल में गुजार चुके हैं, जो आधी सजा 30 महीने से भी ज्यादा है।''

कोर्ट में जमा करनी होगी जुर्माना राशि :

हालांकि, झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को 3 शर्तों पर जमानत दी है।

  • CBI कोर्ट की ओर से सजा के साथ मुकर्रर किए गए जुर्माना राशि की आधी राशि कोर्ट में जमा करना होगा।

  • 10 लाख के निचले मुचलके की राशि जमा करने के साथ-साथ जमानत के दौरान हाईकोर्ट से परमिशन लिए बिना लालू को देश से बाहर नहीं जाने की इजाजत नहीं होगी।

  • साथ ही वे अपना मोबाइल नंबर और पता भी नहीं बदलेंगे।

बताते चलें कि, चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव से जुड़े झारखंड में कुल 5 मामले हैं, इनमें से चार मामलों में पहले से ही सजायाफ्ता थे और पांचवी बार भी उन्‍हें सजा मिल थी है। स्पेशल कोर्ट द्वारा पहले लालू प्रसाद समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इनमें 38 अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर फैसले के लिए 21 फरवरी की तारीख मुकर्रर की थी, जबकि 24 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। इस मामले में कुल 99 आरोपियों ने कोर्ट में ट्रायल फेस किया था।

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