हरियाणा सरकार ने कुछ ढील के साथ लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया आगे

हरियाणा सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को कुछ ढील के साथ 5 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है। इस बारे में आज हरियाणा के मुख्य सचिव विजयवर्धन ने लाकडाउन बढ़ाने संबंधी आदेश जारी किए हैं...
हरियाणा सरकार ने कुछ ढील के साथ लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया आगे
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हरियाणा, भारत। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण न जाने कब खत्म होगा, अभी देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम है, लेकिन कोरोना वायरस का खतरा टला नहीं है। ऐसे में कोरोना के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर एक्शन प्लान बनाकर कोरोना से निपटने के लिए सख्ती कर रही है। कोरोना की स्पीड पर ब्रेक लगाने के मद्देनजर हरियाणा सरकार लॉकडाउन लागू रखना ही उचित समझते हुए इसकी अवधि को आगे बढ़ा दिया है।

लॉकडाउन को कुछ ढील के साथ आगे बढ़ाने का आदेश :

दरअसल, हरियाणा की सरकार राज्य में लॉकडाउन न हटाने का फैसला लेते हुए कुछ और दिनों तक इसकी अवधि बढ़ाए जाने का फैसला लिया है। आज रविवार को राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर लागू लॉकडाउन को बढ़ाकर 5 जुलाई तक कर दिया है। हालांकि, इस दौरान हरियाणा सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को कुछ ढील के साथ बढ़ाने का आदेश जारी किया है। इस बारे में हरियाणा के मुख्य सचिव विजयवर्धन ने रविवार को लाकडाउन बढ़ाने संबंधी आदेश जारी किए हैं।

सरकार ने कुछ रियायतों का किया ऐलान :

हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने कुछ रियायतों का भी ऐलान किया है। इसके तहत अब राज्य भर में सभी दुकानें सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगी, वहीं मॉल्स सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगी।

  • रेस्टोरेंट और बार (होटल और मॉल्स) सुबह दस बजे से रात दस बजे तक खुलेंगे। इस दौरान सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

  • होटल, रेस्टोरेंट और फास्ट फूट सेंटर्स से फूड डिलिवरी की रात दस बजे से इजाजत होगी।

  • प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन इनमें फिलहाल रिसर्च स्कालर ही आ सकेंगे। लैब में प्रैक्टिकल के लिए भी छात्र-छात्राओं को अनुमति होगी।

  • इसके अलावा शिक्षक सिर्फ उन विद्यार्थियों की क्लास ले सकेंगे, जिनके पढ़ाई में कुछ डाउट्स (संशय) हैं। आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों को लिए 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।

  • हरियाणा सरकार ने खेल स्टेडियम पहले ही खोल दिए थे, लेकिन अब इनमें आउटडोर गेम्स भी हो सकेंगे यानी प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जा सकेगा।

  • आंगनबाड़ी और क्रेच अभी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे, जबकि धार्मिक स्थल एक बार में 50 लोगों की मौजूदगी के साथ खोल दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया- हरियाणा में सभी कारपोरेट आफिस पूरी हाजिरी के साथ खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। किसी भी शादी-समारोह में 50 लोगों तक की उपस्थिति रहेगी, लेकिन अभी बरात लाने या ले जाने पर रोक रहेगी। क्लब हाउस, रेस्टोरेंट बार (गोल्फ कोर्स) सुबह 10 बजे खुलेंगे और रात को 10 बजे ही बंद होंगे। पहले इनके बंद होने का समय आठ बजे तक था। इन क्लब और बार में उपस्थिति क्षमता की आधी रहेगी।

हरियाणा के मुख्य सचिव विजयवर्धन ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि, "कोरोना महामारी का प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ है। लिहाजा लोगों को सख्ती के साथ कोविड से बचाव के नियमों का अनुपालन करना होगा। इसके लिए उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को संभावित जरूरी बंदोबस्त करने होंगे।"

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