धारः दीपावली त्यौहार को लेकर प्रशासन हुई अलर्ट, जारी किया आदेश

धार, मध्यप्रदेशःदीपावली त्यौहार के अवसर पर आतिशबाजी के संग्रह एवं विक्रय के लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्रदान करने और लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए कलेक्टर ने आदेश जारी किया है।
दीपावली को लेकर प्रशासन हुई अलर्ट
दीपावली को लेकर प्रशासन हुई अलर्ट Chandrasekhar Chouhan

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश के धार जिले में कलेक्टर श्रीकांत बनोठ ने दीपावली के त्यौहार पर प्रत्येक नए और नवीन अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) में आतिशबाजी संग्रह एवं बिक्री के लिए जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जगह और मात्रा को प्रदर्शित करने, अनुज्ञप्ति स्थल पर आवश्यक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने, किसी भी प्रकार की अग्नि दुर्घटना/घटना की जानकारी तत्काल पुलिस अधीक्षक धार तथा संबंधित थाना प्रभारी को सूचित करने से संबंधी आदेश जारी किए हैं।

अधिनियम 2008 के अंतर्गत जारी किया आदेशः

अक्टूबर में दीपावली त्यौहार के अवसर पर जिले में आतिशबाजी (पटाखे, फुलझड़ी) को रखने और बिक्री के लिए विस्फोटक नियम 2008 के तहत अनुसूची के भाग-1 अनुच्छेद (5)(ख) के अनुसार प्रारूप एल.ई. 5 में अस्थाई अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) जारी करने और अनुज्ञप्ति नवीनीकरण करने के लिए विस्फोटक नियम 2008 कनियम 112 (1) के तहत आदेश जारी किया है।

लाइसेंस से संबंधित कार्यों के लिए उचित अधिकारी को दी जिम्मेदारीः

आदेश के तहत एक्सप्लोसिव रूल्स 2008 के अन्तर्गत अस्थायी लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला धार उनके क्षेत्र के लिए तथा धार नगर के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी नगर धार को अधिकृत किया है। आतिशबाजी/पटाखे के अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के नवीनीकरण बाद नवीनीकृत अनुज्ञप्ति की सूची जिला दण्डाधिकारी कार्यालय को भेजे नए अस्थायी अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के आवेदन प्राप्त होने पर पुलिस से आवश्यक जॉंच करवाई जाएगी। पुलिस प्रतिवेदन और आवश्यक जॉंच के बाद ही अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) जारी करेगी, अनुज्ञप्ति जारी करने के पहले धार के जिला दण्डाधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगा ।

नए अस्थायी लाइसेंस के आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारितः

नए अस्थायी लाइसेंस के आवेदन के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला धार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर 2019 रहेगी। इस अवधि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जाएगा।

लाइसेंस स्थल से संबंधित जारी किए यह नियमः

  • जिस स्थान पर आतिशबाजी की दुकान लगेगी उस स्थान पर पर्याप्त पानी एवं बालू ,रेती की बोरी की व्यवस्था की जाए तथा विस्फोटक नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तक तब आतिशबाजी न बेची जाए, जब तक उनके साथ कोई वयस्क व्यक्ति न हो।

  • अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) स्थल पर किसी भी तरह के जलित दीए लालटेन, मोमबत्ती का प्रयोग नहीं किया जावेगा तथा अनुज्ञप्ति स्थल पर धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

  • आतिशबाजी को सुरक्षित एवं बंद ज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखना होगा।

  • आतिशबाजी की अस्थायी दुकानें एक दूसरे से तीन मीटर की दूरी एवं किसी भी संरक्षित कार्यशाला से 50 मीटर की दूरी पर होगा। यह अस्थायी दुकानें एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं होंगी।

  • सुरक्षा दूरी के अंदर एवं इन दुकानों में प्रकाश के लिए किसी तरह का तेल, लेम्प, गैस लेम्प एवं खुली बिजली बत्तियों का प्रयोग नहीं होगा। यदि किसी बिजली की लाईन का प्रयोग किया जाता है तो उसे या तो दीवार पर या छत पर दृढ़ता से लगाना होगा।

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