Bhopal : निगम के चार विभागों में लागू नहीं होगा सप्ताह में 5 दिन का फार्मूला

भोपाल, मध्यप्रदेश : नगर निगम के चार विभागों पर शासन के 30 जून तक बढ़ाए गए सप्ताह में 5 दिन काम करने के आदेश लागू नहीं होंगे।
निगम के चार विभागों में लागू नहीं होगा सप्ताह में 5 दिन का फार्मूला
निगम के चार विभागों में लागू नहीं होगा सप्ताह में 5 दिन का फार्मूलाSocial Media

भोपाल, मध्यप्रदेश। नगर निगम के चार विभागों पर शासन के 30 जून तक बढ़ाए गए सप्ताह में 5 दिन काम करने के आदेश लागू नहीं होंगे। निगम के राजस्व विभाग, वॉटर वर्कस, सीवेज और फायर डिपार्टमेंट को पूरे सप्ताह ही काम करना होगा। इसके आदेश शुक्रवार को निगम प्रशासन ने जारी किए। हालांकि इस आदेश को लेकर पहले भी निगम कर्मचारी संगठन विरोध दर्ज करवा चुके हैं। यह मामला मानव अधिकार आयोग तक पहुंच चुका है। लेकिन निगम प्रशासन का साफ कहना है कि पूरे सप्ताह ही काम करना होगा।

दरअसल, कोरोना काल के दौरान शासन ने सभी दफ्तर सप्ताह में पांच दिन, सोमवार से शुक्रवार तक ही खोलने के निर्देश दिए थे। अंतिम आदेश शासन ने 30 मार्च तक का किया था। लेकिन हाल ही में शासन ने नया संशोधित आदेश जारी करते हुए सप्ताह में पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक दफ्तर खोलने की सीमा 30 जून तक प्रभावशील किया है। इस आदेश के बाद सभी विभागों ने आदेश को लागू कर दिया। लेकिन नगर निगम ने इस आदेश को लेकर अपना भी रूख साफ कर दिया है। निगम के चार विभाग इस आदेश से मुक्त रहेंगे। शुक्रवार को निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी ने इसके आदेश जारी किए। यह विभाग राजस्व, वॉटर वर्कस, सीवेज और फायर डिपार्टमेंट हैं।

आदेश का हो चुका है विरोध :

छुट्टियों के दिनों में भी कर्मचारियों से काम लेने का मामला मानव अधिकार आयोग तक पहुंच चुका है। कर्मचारी संगठन के नेता अशोक वर्मा ने इस आदेश पर आपत्ति लेते हुए मानव अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी कि जब सभी विभाग शनिवार और रविवार की छुट्टी दे रहे हैं तो निगम प्रशासन क्यूं काम पर बुला रहा है? एक बार फिर निगम ने राजस्व विभाग को इस आदेश से मुक्त रखा है।

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