बर्ड फ्लू : चिकन, अंडे की खुली दुकानों पर निगम ने कार्रवाई की

इंदौर, मध्य प्रदेश : 7 दिन तक संक्रमित क्षेत्र में मुर्गे, मुर्गियों, चिकन, अंडे के व्यवसाय पर पाबंदी। बड़े व्यवसायी भी मुर्गे-मुर्गियों का ट्रांसपोर्ट नहीं करें - आयुक्त
बर्ड फ्लू : चिकन, अंडे की खुली दुकानों पर निगम ने कार्रवाई की
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इंदौर मध्य प्रदेश। आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल के निर्देशानुसार बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के उपरांत बर्ड फ्लू के वायरस जिन-जिन क्षेत्रों में पाए गए हैं उन क्षेत्रों के लगभग 1 किलोमीटर के आसपास क्षेत्र में मानव स्वास्थ्य की दृष्टि तथा मानव में यह रोग नहीं फैले व इस वायरस के फैलने की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए एवियन इनफ्लुएंजा वायरस (बर्ड फ्लू) के प्रोटोकॉल के तहत किसी भी तरह का मुर्गे मुर्गियों का व्यवसाय, चिकन, अंडे अन्य पक्षियों का व्यवसाय एवं इस क्षेत्र में लाने लेजाने पर आगामी 7 दिवस तक रोक लगाई गई है। उक्त प्रतिबंध के तहत संक्रमित क्षेत्र में मुर्गा-मुर्गी, मांस मटन चिकन, अंडे, पक्षियों के व्यवसाय पर पाबंदी रहेगी।

चिड़ियाघर प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि आयुक्त के निर्देश पर विगत दिवस 7 जनवरी की रात्रि को नगर निगम जोन क्रमांक 11 व 18 की टीम, मीट सेक्शन की टीम जिसमेें संबंधित क्षेत्र के सीएसआय, सहायक सीएसआय, दरोगा एवं पशु चिकित्सा विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए मुसाखेड़ी क्षेत्र से 17 दुकानों बंद कराने की कार्यवाही की गई तथा यहां से 200 मुर्गियां 250 अंडे जप्त किए जा कर नियमानुसार संक्रमित क्षेत्र में ही इनको नष्ट करने की कार्यवाही की गई।

डॉ. उत्तम यादव ने बताया कि, आयुक्त सुश्री पाल द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार शुक्रवार को दो अलग-अलग टीमों द्वारा कार्यवाही की गई उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत खजराना से 88 नव मुर्गी, 30 नग बटेर, निरंजनपुर से दो मुर्गे, देवास नाका से 15 मुर्गे, सुखलिया, हीरानगर, चंद्रगुप्त मोर्य, सांवेर रोड पर तथा लाबरिया भेरु, चंदननगर गांधी नगर महू नाका पर दुकानें बंद कराई गई। पिपलियाराव से 9 मुर्गे बावला चिकन से 38 मुर्गे अंबिका चिकन-29 न्यू राष्ट्रीय मटन से 3 चौइथराम चैराहे से 10 तक मुर्गे जप्त किए।

आयुक्त सुश्री पाल द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि मुर्गा, मुर्गी, पोल्ट्री फार्म से संबंधित बड़े व्यवसायियों से चर्चा करे तथा उन्हे भी आगामी 7 दिवस तक मुर्गे मुर्गियों का या पक्षियों को शहर के अंदर लाने या बाहर ले जाने की कार्रवाई नहीं करने व ट्रांसपोर्ट पर रोक लगाई जाए।

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