Jhabua : कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने का भाजपा का बड़ा दांव

झाबुआ, मध्यप्रदेश : यदि इन समिति का गठन होगा तो ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश के 52 जिलों में लगभग 11 हजार भाजपा कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जा सकता है, इन्हें जिलों की समितियों में जगह दी जाएगी ।
भाजपा कार्यकर्ता
भाजपा कार्यकर्ताराज एक्सप्रेस, संवाददाता

झाबुआ, मध्यप्रदेश। शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट के मंत्री अब दस हजार भाजपा कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने की तैयारी में हैं। इस संबंध में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संकेत दिए हैं।

गृह मंत्री के बयान के बाद से माना जा रहा है कि अब प्रदेश के 52 जिलों में भाजपा के कार्यकर्ताओं को सरकारी समितियों के जरिए बड़े पैमाने पर एडजस्टमेंट का काम होने वाला है। इसके लिए जिले के प्रभारी मंत्रियों को स्थानीय संगठन से भी राय लेना पड़ सकती है।

हाल ही में मंत्रियों को जिलों का प्रभार मिलने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को आस जागी है कि उन्हें जिले की शासकीय समितियों में जगह मिलेगी। कार्यकर्ताओं की भावना को समझ कर शिवराजसिंह चौहान सरकार ने संकेत दे दिए हैं कि वह जल्द ही इन समितियों का गठन करने की तैयारी में है। यदि इन समिति को गठन होगा तो ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश के 52 जिलों में लगभग 11 हजार भाजपा कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जा सकता है।

इन समितियों में मिलेगी ज्यादा जगह :

माना जा रहा है कि जिला स्तरीय दो दर्जन से ज्यादा समितियों में भाजपा कार्यकर्ताओं को जगह मिल सकती है। इन समितियों में प्रभारी मंत्री अशासकीय सदस्यों को लिए जाने की अनुशंसा कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जगह योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की समितियों में मिल सकती है। इस विभाग की जिला योजना समिति में दो अशासकीय सदस्यों को लिया जा सकता है। वहीं अंत्योदय समिति में 21 अशासकीय सदस्यों को रखा जा सकता है। इसी तरह नगर स्तरीय समिति नगर निगम में 21 और नगर परिषद में 7 इसके अलावा विकासखंड स्तरीय समिति में 21 और ग्राम पंचायत स्तरीय समिति में 7 लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है।

इनमें भी होंगे एडजस्ट :

पीएचई की जिला जल एवं स्वच्छता समिति में तीन सदस्य, जिला शहरी विकास अभिकरण की शासी निकाय समिति में भी तीन सदस्य, रोगी कल्याण समिति, जिला स्तरीय सतर्कता समिति, जिला उपभोक्ता फोरम, विकासखंड स्तरीय सतर्कता समिति में दो-दो अशासकीय सदस्य प्रभारी मंत्री अपनी अनुशंसा पर बन सकेंगे।

इसके अलावा :

एकीकृत बागवानी विकास मिशन समिति, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना में एक-एक सदस्य बन सकेंगे। जेल विभाग की अशासकीय संदर्शक समिति में 6 सदस्य बन सकेंगे। जिला कौशल समिति में 3, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की जिला प्रबंध कारिणी समिति और निगरानी समिति में तीन-तीन, जिला पशुक्रूरता निवारण समिति, जिला पशु रोगी कल्याण समिति में भी दो सदस्य अशासकीय बनाए जा सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की तीन समितियों में 9 सदस्य बनाए जा सकते हैं। रोगी कल्याण समिति और जिला टीबी फोरम में दो-दो सदस्य अशासकीय हो सकते हैं। एससी-एसटी अत्याचार निवारण सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति में आठ सदस्य बन सकते हैं। वहीं जिला पुलिस शिकायत बोर्ड में जिला पंचायत के सदस्य या नगरीय निकाय के चुने हुए प्रतिनिधि को जगह दी जा सकती है।

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