कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सिंगरौली जिले में लगा 1 मई तक कोरोना कर्फ्यू

सिंगरौली, मध्यप्रदेश: कोरोना से बढ़ते मामले सामने आते देखते हुए जिला कलेक्टर ने 23 अप्रैल से 1 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाए जाने के आदेश जारी किए हैं।
सिंगरौली जिले में लगा 1 मई तक कोरोना कर्फ्यू
सिंगरौली जिले में लगा 1 मई तक कोरोना कर्फ्यूSocial Media

सिंगरौली, मध्यप्रदेश। प्रदेश में व्याप्त वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जहां कई जिलों संक्रमण की चपेट में है वहीं दूसरी तरफ संकटकाल में कोरोना कर्फ्यू लगाया जा रहा है इस बीच कोरोना से बढ़ते मामले सामने आते देखते हुए जिला कलेक्टर ने 23 अप्रैल से 1 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाए जाने के आदेश जारी किए हैं।

कलेक्टर मीणा ने आदेश जारी करते हुए कही बात

इस संबंध में, जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने कोरोना कर्फ्यू के आदेश जारी करते हुए लिखा कि, कर्फ्यू के दौरान कोरोना के टीकाकरण कार्यक्रम पर छूट रहेगी। जिसमें 45 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण केंद्र तक आने जाने की अनुमति मिलेगी। अस्पताल या अति आवश्यक कार्यों के बिना किसी वजह से घर से निकलने पर पाबंदी लगाई गई है। दूध डेयरी, मिल्क बूथ सुबह 5 बजे से 10 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा सब्जी और फल के विक्रेता ठेले के माध्यम से सब्जी बेच सकेंगे।

कोरोना प्रोटोकॉल और सीमित लोगों के साथ वैवाहिक कार्यक्रम की अनुमति

इस संबंध में, आदेश के तहत कहा गया है कि वैवाहिक कार्यक्रमों में केवल 40 लोग शामिल हो सकेंगे वर और वधू पक्ष के लोगों को शामिल करते हुए। इसके लिए वैधानिक तौर पर उपखंड अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके अलावा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समस्त कार्यक्रम 9 बजे तक संपन्न करने के आदेश जारी किए गए हैं।

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