परिवहन-राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ FIR दर्ज, आचार संहिता के उल्लंघन का मामला
हाइलाइट्स :
गोविंद सिंह राजपूत का वायरल हुआ था वीडियो।
वीडियो सामने आने पर आचार संहिता उल्लंघन का प्रकरण किया गया दर्ज।
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की बढ़ सकती हैं मुश्किलें।
भोपाल। मध्यप्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। यह FIR चुनाव आयोग के निर्देश पर सागर जिले के राहतगढ़ थाने में दर्ज की गई है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें वो लोगोंं से चुनाव में सबसे ज्यादा वोट लाने वाले पोलिंग बूथ को 25 लाख रुपए देने की घोषणा करते नजर आ रहे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद आचार संहिता उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया गया है।
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सागर जिले के सुरखी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। गोविंद सिंह राजपूत के विरुद्ध आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के मामले में राहतगढ़ थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने बताया कि, शिकायतकर्ता द्वारा भारत निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी सागर को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसकी रिटर्निंग अधिकारी एवं वीवीटी के माध्यम से जांच कराई गई।
शिकायत में व्हाट्सएप से प्राप्त वीडियो की जांच वीवीटी से करवाई गई तथा ARO से जांच प्रतिवेदन लिया गया। इस प्रतिवेदन के आधार पर आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन होना पाया गया। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 123 एवं आईपीसी की धारा- 188 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है।
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