लॉ की पढ़ाई भी MBBS की तरह हिन्दी में हो : खाद्य मंत्री श्री सिंह
लॉ की पढ़ाई भी MBBS की तरह हिन्दी में हो : खाद्य मंत्री श्री सिंह Social Media

लॉ की पढ़ाई भी MBBS की तरह हिन्दी में हो : खाद्य मंत्री श्री सिंह

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि एम.बी.बी.एस. की तरह लॉ की पढ़ाई भी हिन्दी में प्रारंभ की जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश, भारत। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि एम.बी.बी.एस. की तरह लॉ की पढ़ाई भी हिन्दी में प्रारंभ की जाना चाहिए। हिन्दी मीडियम के छात्र भी सहजता से कानून की पढ़ाई कर सकेंगे। मंत्री श्री सिंह शुक्रवार को राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय में (nliu) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू करने की चुनौतियाँ विषय पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के उदघाटन अवसर पर विश्वविद्यालय में सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह आयोजन उपभोक्ता संरक्षण की मंशा के अनुरूप लोगों को त्वरित न्याय एवं जागरूकता प्रदान करने में महती भूमिका अदा करेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रमुख सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री फैज़ अहमद किदवई, वाइस चांसलर प्रो. डॉ. विजय कुमार एवं प्रो. डॉ. राजीव खरे द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया।

उपभोक्ता को बतायें उनके अधिकार :

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि वैश्वीकरण के इस दौर में उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ उपभोक्ता समस्याओं की भी बढ़ोत्तरी हो रही है। इस बदलते परिवेश में यह आवश्यक हो गया है कि उपभोक्ताओं को यह ज्ञात हो कि उन्हें खरीदारी करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिये ओर यदि कोई समस्या आती है तो उसका निराकरण किस प्रकार हो पाएगा। उपभोक्ताओं तक सही जानकारी पहुँचे। उपभोक्ता को उसके पैसे का मूल्य पाने का पूरा अधिकार है चाहें वह सेवा से हो या उत्पाद से उपभोक्ता, आम तौर पर राष्ट्र के करदाता भी होते हैं इसलिए उन्हें भ्रष्ट बाजार प्रथाओं के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार है।

खराब उत्पाद के लिए सेलिब्रिटी भी होंगे जिम्मेदार :

उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री सिंह ने कहा कि उत्पाद या सेवाओं को लेकर किए जाने वाले भ्रामक प्रचार पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई लोकप्रिय व्यक्ति या सेलिब्रिटी किसी ऐसे उत्पाद या सेवा का प्रचार-प्रसार करता है या उसे बढ़ावा देता है, जिससे उपभोक्ता को नुकसान हुआ है या उससे उपभोक्ताओं को नुकसान होने की संभावना है तो उसके लिए उत्पाद के विनिर्माता या सेवाप्रदाता के साथ ही उस सेलिब्रेटी को भी जिम्मेदार माना जाएगा।

उपभोक्ता ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे शिकायत

मंत्री श्री सिंह ने उपभोक्ता चाहे तो अपनी शिकायतों को ऑनलाइन माध्यम से दर्ज करा सकता है। में आपको बताना चाहता हूँ कि ई-दाखिल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था प्रदेश में प्रारंभ हो चुकी है। उपभोक्ता हित में यह एक अभिनव पहल है, जिसमें उपभोक्ता द्वारा प्रदेश के किसी सुदूर क्षेत्र से भी ई-दाखिल पोर्टल पर ऑनलाईन अपना परिवाद आसानी से ई-फाइल किया जा सकता है।

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