Gwalior News: भाजपा MLA जजपाल जज्जी को उच्च न्यायालय से मिली बड़ी राहत, जाति प्रमाण पत्र को ठहराया वैध
हाइलाइट्स :
पहले जज्जी की विधायकी की गई थी शून्य।
पूर्व विधायक लड्डूराम कोरी द्वारा कोर्ट में दायर किया गया था परिवाद।
फैसले के बाद जजपाल जज्जी की विधायकी सुरक्षित।
अशोक नगर, मध्यप्रदेश। भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी को ग्वालियर उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट की 2 जज बेंच ने विधायक जजपाल जज्जी के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को वैध ठहराया है। फैसले की खबर सुनते ही जज्जी के समर्थकों ने आतिशबाज़ी कर खुशियां मनाई। जजपाल जज्जी के जाति प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर यह मामला पूर्व विधायक लड्डूराम कोरी द्वारा न्यायालय में परिवाद दायर किया था। इस फैसले के बाद जजपाल जज्जी की विधायकी सुरक्षित हो गई है।
सिंगल जज की बेंच ने जज्जी के विरोध में सुनाया था फैसला:
ग्वालियर स्थित उच्च न्यायलय की 2 न्यायधीशों की बेंच ने भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी के पक्ष में फैसला सुनाया है। इसके पहले उच्च न्यायालय की सिंगल जज की बेंच ने जज्जी के विरोध में फैसला सुनाया था। सिंगल जज की बेंच ने जज्जी की विधायकी को शून्य घोषित कर दिया था साथ ही FIR दर्ज करने के आदेश भी दिए थे। इसके बाद विधायक जज्जी इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच के पास गए जिसके बाद पूर्व में आए आदेश पर रोक लगा दी गई थी।
जजपाल जज्जी के जाति प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर यह मामला पूर्व विधायक लड्डूराम कोरी द्वारा न्यायालय में परिवाद दायर किया था। ग्वालियर कोर्ट द्वारा अब दिए गए फैसले से जज्जी को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में अधिवक्ता एसएस गौतम ने बताया कि, सरकार की सबसे बड़ी संस्था उच्च स्तरीय छानबीन समिति के फैसले पर उठाये गए प्रश्नों को ख़ारिज कर दिया गया गया है। समिति द्वारा जारी प्रमाण पत्र को वैध ठहराया गया है। करीब 100 साल पहले जजपाल जज्जी के पूर्वज मध्यप्रदेश आ गए थे उनकी नट जाति मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति में आती है।
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