ग्वालियर : शादी और पारिवारिक कार्यक्रमोंं के लिए अब नहीं लेना होगी अनुमति

ग्वालियर, मध्यप्रदेश : नई कोरोना गाइड लाइन के बाद अब कई पाबंदियां खत्म हो गई हैं। शादी और पारिवारिक आयोजनों के लिए अनुमति नहीं लेनी होगी।
शादी और पारिवारिक कार्यक्रमोंं के लिए अब नहीं लेना होगी अनुमति
शादी और पारिवारिक कार्यक्रमोंं के लिए अब नहीं लेना होगी अनुमतिManish Sharma

हाइलाइट्स :

  • कोरोनाकाल में लगाई गईं थी कई पाबंदियां

  • कार्यक्रमों में निर्धारित की गई थी संख्या

ग्वालियर, मध्यप्रदेश। नई कोरोना गाइड लाइन के बाद अब कई पाबंदियां खत्म हो गई हैं। शादी और पारिवारिक आयोजनों के लिए अनुमति नहीं लेनी होगी। साथ ही लोगों की संख्या की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है, लेकिन शर्त यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क पहनना जरूरी होगा। शर्तों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

कोरोना संक्रमण के दौरान दुकानों और संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल बनाने के आदेश थे। हालांकि अब ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन, दुकानदारों को अब भी यह ध्यान रखना होगा कि दुकान के भीतर दूरी बनी रहे। जिले में अब हाट बाजार भी सभी जगह लगना शुरू हो गए हैं। लग सकेंगे बड़े स्तर पर कोरोना के दौरान मेलों पर प्रतिबंध लगा था। लेकिन, अब बड़े स्तर पर आयोजित होने वाले मेले लग सकेंगे। लेकिन, इनमें आयोजकों को गाइडलाइन का पालन करवाना जैसे मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देना होगा। उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी होगी।

जगराते-भंडारे भी हो सकेंगे :

कोरोनाकाल में मंदिरों से घंटियां हटा दी गई थी या उनमें कपड़े लपेट दिए गए थे, ताकि लोग उसे छू न सकें। लेकिन अब लोग मंदिरों में घंटियां बजा सकेंगे। जगराते, भंडारे समेत अन्य धार्मिक आयोजन भी हो सकेंगे। लेकिन कार्यक्रमों में भी डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। अब तक सिनेमाघर 50 प्रतिशत क्षमता पर ही संचालित करने की अनुमति थी। लेकिन, अब शत-प्रतिशत क्षमता के साथ इनका संचालन किया जा सकेगा। टॉकीज संचालकों का कहना है कि दर्शक नहीं आ रहे हैं, मार्च में टॉकीज शुरू की जाएगी।

100 से ज्यादा लोग आ सकेंगे :

कोरोना के चलते शादी-विवाह और पारिवारिक आयोजनों में 100 से ज्यादा लोग नहीं बुला सकते थे। हॉल में आधी क्षमता से संचालन होता था। लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा सारी पाबंदियां जिला प्रशासन ने खत्म कर दी हैं।

इनका कहना :

हां, यह बात सही है कि कार्यक्रमों के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जैसे कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग।

रिकेंश वैश्य, एडीएम

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