अपहरण कर दुराचार करन वालों को उम्रकैद की सजा
अपहरण कर दुराचार करन वालों को उम्रकैद की सजासांकेतिक चित्र

जबलपुर: अपहरण कर दुराचार करन वालों को उम्रकैद की सजा

जबलपुर, मध्यप्रदेश : जिला अदालत ने अपहरण कर दुराचार करन वालों को दोषी करार दिया, दोनों आरोपियों पर 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

जबलपुर, मध्यप्रदेश। एक युवती को जबरदस्ती ऑटो में बैठाकर उसे सूनसान क्षेत्र में ले जाकर दुराचार करने वाले दोनों आरोपियों को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। एडीजे कोर्ट ने आरोपी राहुल व रवीन्द्र को आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 14 सितंबर 2020 को पीडि़ता रात्रि करीब 8.45 बजे मेडिकल के पास रोड पर पैदल जा रही थी। उसी समय एक आटो वाला आया। जिससे उसने मदन महल तक छोडऩे को कहा तब आटो वाले ने कहा कि बैठ जाओ। उक्त आटो में एक अन्य व्यक्ति भी था जो आटो चालक के पास बैठा था। आटो चालक ने उक्त आटो को मदन महल की तरफ न ले जाकर तिलवारा पुल के पास जोधपुर पड़ाव की नहर की तरफ ले गया। अभियोक्त्री के चिल्लाने पर कि उसे कहां ले जा रहे हो नहीं बताया और फिर नहर के किनारे ले जाकर आटो रोक कर राहुल चक्रवर्ती व रवीन्द्र ने दुराचार किया फिर मारपीट की। उसी समय एक मोटर साइकिल में कोई व्यक्ति आया तो आरोपी वहां से फरार हो गये।

पीड़िता की शिकायत पर तिलवारा पुलिस ने अपहरण व दुराचार सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई पश्चात अदालत ने आरोपी राहुल व रवीन्द्र को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओं कृष्ण गोपाल तिवारी ने पक्ष रखा।

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