
इंदौर। उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ द्वारा कालिंदी गोल्ड कॉलोनी के संबंध में सभी तरह की शिकायतों की सुनवाई 10 मई से प्रारंभ की जाएगी। अपर कलेक्टर अभय बेडेकर बताया है कि उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसमें उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति ईशवर सिंह श्रीवास्तव एवं अपर कलेक्टर अभय बेडेकर सदस्य रहेंगे। कालिंदी गोल्ड कॉलोनी के संदर्भ में शिकायकर्ता 10 मई को दोपहर बाद 3 बजे से छह बजे तक हाई कोर्ट के कांफ्ऱेंस हाल में उपस्थित होकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायतकर्ता से पांच प्रतियों में अपनी शिकायत प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है।
कमेटी के सामने पेश हुए भू-माफिया
इंदौर हाईकोर्ट बेंच द्वारा रिटायर हाईकोर्ट जज ईशवर सिंह श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बनी कमेटी की मंगलवार को बैठक हुई। इस बैठक में भूमाफिया भी शामिल हुए। भूमाफिया चंपू अजमेरा भी बैठक में शामिल हुआ। करीब तीन घंटे तक कमेटी के साथ चर्चा में चंपू शामिल रहा। जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान तय हुआ कि तीनों कॉलोनियों के मामले में पीडि़त या उनके अधिवक्ता आकर अपना पक्ष रख सकते हैं, सभी को सुना जाएगा। हर कॉलोनी के लिए पांच-पांच दिन का समय रखा गया है।
कमेटी की बैठक में अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेडेकर के साथ ही चारों जोन के एडिशनल डीसीपी जयवीर सिंह भदौरिया, राजेश व्यास, राजेश रघुवंशी और अभय विश्वकर्मा शामिल थे। दस मई से 13 मई तक कालिंदी गोल्ड के लिए सुनवाई की जाएगी। इसके बाद 14 को ऑफ रहेगा। कमेटी फिर 15 से 19 मई तक फीनिक्स कॉलोनी के पीडि़तों के पक्ष सुनेगी और फिर 22 से 26 मई तक कमेटी सेटेलाइट हिल कॉलोनी की सुनवाई करेगी। जब फीनिक्स की सुनवाई होगी तब 15 मई को लिक्विडेटर को भी आना होगा क्योंकि कंपनी लिक्विडेन में चल गई है। सुनवाई का समय दोपहर तीन से छह बजे तक रहेगा। इस सुनवाई में रजिस्टर्ड 255 पीडि़तों के अलावा अन्य कोई पीडि़त भी अपनी शिकायत लेकर शामिल हो सकता है।
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