चीफ जस्टिस से मुलाकात कर वकीलों की समस्याओं का होगा जल्द निराकरण

जबलपुर, मध्यप्रदेश। चिन्हित 25 प्रकरणों व वकीलों को मिले अवमानना नोटिसों के संबंध में SBC की विशेष समिति की बैठक में प्रस्ताव।
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जबलपुर, मध्यप्रदेश। पुराने चिन्हित 25 प्रकरणें एवं उक्त संबंध में अधिवक्ताओं को जारी हुए अवमानना नोटिस की समस्या का जल्द निराकरण होगा। उक्त संबंध में शनिवार को एसबीसी की विशेष समिति की बैठक में प्रस्ताव रखा गया, जिसमें विस्तार से पदाधिकारियों ने चर्चा की। परिषद के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि शीघ्र ही उक्त विषयों में मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश से मुकालत करेगें एवं उक्त विषयों पर चर्चा कर जल्द ही समस्या का निराकरण किया जावेगा।

समस्यों का करेगें शीघ्र निपटारा :

विशेष बैठक में उपस्थित एसबीसी अध्यक्ष प्रेम सिंह भदौरिया उपाध्यक्ष व जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आरके सिंह सैनी एवं परिषद के कोषाध्यक्ष मनीष तिवारी, मानद सचिव राधेलाल गुप्ता, मनीष दत्त, विवेक सिंह, सदस्य जय हार्डिया, अखंड प्रताप सिंह, जय प्रकाश मिश्रा, राजेश शुक्ला, अनिल खरे अध्यक्ष एडवोकेट्स बार एसोशिएशन जबलपुर, संजय वर्मा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर, संजय शर्मा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर, एमपीएस रघुवंशी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ग्वालियर द्वारा सर्वसम्मिती से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि परिषद के अध्यक्ष अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश से जल्द मुलाकात करेंगें एवं वर्तमान में चल रही समस्यों का शीघ्र निपटारा करेगें।

अधिवक्ता संघों के अध्यक्ष एवं सचिवों से किया निवेदन :

एसबीसी अध्यक्ष द्वारा समस्त अधिवक्ता संघों के अध्यक्ष एवं सचिवों से निवेदन किया है कि अपने संघों के सदस्यो से उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय से प्राप्त अवमानना नोटिस को संकल्पित करे और मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्त परिषद के स्थानीय सदस्यों एवं संबधित उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संघो के अध्यक्षो के पास नोटिस की प्रति भिजवाने की व्यवस्था करे और उन्हें व्यक्गित विश्वास दिलाये कि अभिभाषक संघो के सदस्यो एवं अधिवक्ता संघों के पदाधिकारियो से प्राप्त नोटिस के संबंध में संपूर्ण कार्यवाही मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्त परिषद करेगी। सभी अधिवक्ता संघो के सदस्यो को परिषद यह भी विश्वास दिलाती है कि प्राप्त नोटिसो से चितिंत होने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण उत्तरदायित्वो का निर्वहन मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्त परिषद करेगी।

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