MP NEWS : अब 31 दिसंबर 2020 तक के काबिजों को मिलेगा पट्टा
भोपाल। मप्र में अब 31 दिसंबर 2020 तक के काबिजों को पट्टा मिल सकेगा । अब तक अवैध रूप से काबिज बस्तियों को वैध करने की अवधि 31 दिसंबर 2014 थी। लिहाजा अब राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले इसमें बदलाव कर दिया है। इसका फायदा अब 31 दिसंबर 2014 के बाद और 31 दिसंबर 2020 से पहले के काबिजों को मिलेगा। इससे सरकार शहरों में रहने वाले सभी ऐसे व्यक्तियों जिनके पास रहने के लिए स्वयं की जमीन नहीं है, उन्हें पट्टा दिया जा सकेगा।
राज्य सरकार ने मप्र नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदाय किया जाना) संशोधन अधिनियम-2023 को मप्र में प्रभावी कर दिया है। इससे पहले इस अधिनियम को राज्यपाल ने हरी झंडी दे दी थी। उसके बाद इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस संबंध में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में विधेयक पारित किया गया था।
तय समय में निर्माण पूरा नहीं किया तो लगेगा जुर्माना
निर्माण की अनुमति मिलने के बाद तय समय पर निर्माण पूरा नहीं करना अब भवन मालिकों को भारी पड़ेगा। ऐसे मामलों में अब नगरीय निकाय पांच हजार रुपए का जुर्माना वसूल कर सकेंगे। इतना ही नहीं अनुमति का समय बीतने के बाद की अवधि के लिए प्रतिदिन 200 रुपए जुर्माना देना होगा। मप्र नगर पालिक विधि संशोधन अधिनियम-2023 में ये प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम को राज्यपाल की अनुमति मिल गई है। राज्यपाल की अनुमति के बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होते ही नया कानून प्रदेश में प्रभावी हो गया है।
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