
मध्यप्रदेश। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी राहत दे दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में एक केस दर्ज हुआ था, राज्यसभा चुनाव का नामांकन भरते समय इस जानकारी छुपाने के आरोप दायर याचिका में लगाए गए थे। याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इंकार कर दिया।
जानकारी के अनुसार राज्यसभा चुनावों के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा चुनाव में अपना नामांकन में उनके खिलाफ वर्ष 2018 में भोपाल के श्यामलाहिल्स थाने में दर्ज प्रकरण दर्ज की जानकारी नहीं दी थी। इस संबंध में विधानसभा के नेताप्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। इस याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इंकार कर दिया। इसके बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है।
इससे पहले गोविंद सिंह ने मप्र हाईकोर्ट में भी यह याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका में गोविंद सिंह ने बताया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा के निर्वाचन में नामांकन पत्र दाखिल करते समय उसमें थाने में दर्ज प्रकरण दर्ज की जानकारी छिपाई है, इसलिए उनका निर्वाचन शून्य घोषित किया जाए। गौरतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2020 में मप्र से राज्यसभा निर्वाचन के लिए नामांकन दाखिल किया था।
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