आज जबलपुर जिले में टोटल लॉकडाउन, कोरोना की चेन तोड़ने लिया गया निर्णय

जबलपुर शहर की सीमा के अंतर्गत आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन प्रभावी रहेगा, जो प्रत्येक शनिवार की रात 10 बजे से लगातार प्रत्येक सोमवार की सुबह 06 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
आज जबलपुर जिले में टोटल लॉकडाउन
आज जबलपुर जिले में टोटल लॉकडाउनSocial Media

जबलपुर, मध्यप्रदेश। कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल के निर्देशानुसार एवं इस कार्यालय से जारी आदेश के तहत प्रतिबन्धात्मक आदेश सीआरपीसी 144 के तहत जारी किये गए हैं। जिसके तहत संपूर्ण जबलपुर जिले में टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस संबंध में बताया गया है कि जबलपुर शहर की सीमा के अंतर्गत आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन प्रभावी रहेगा, जो प्रत्येक शनिवार की रात 10 बजे से लगातार प्रत्येक सोमवार की सुबह 06 बजे तक प्रभावशील रहेगा। इसमें समस्त दैनिक गतिविधियों, सभी निजी, शासकीय संस्था, दुकान, होटल प्रतिष्ठान, जिम, स्पोट्स कॉम्लेक्स, स्वमिंगपूल एवं समस्त प्रकार की सामान्य आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

वहीं दूध, अस्पताल एवं केमिस्ट की दुकान छोड़कर समस्त प्रकार के खुदरा एवं थोक दुकान आदि सभी मार्केट बंद रहेगे, क्लब, बगीचे, स्टोरेंट, खानपान दुकानें, मण्डियों सहित समस्त प्रतिष्ठान बंद रहेगे। लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं के थोक परिवहन, औद्योगिक इकाइयों एवं उसके श्रमिकों, कर्मियों, औद्योगिक क'चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन बाहर से आने वाले ट्रक, डम्फ र एवं एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड से आने एवं जाने, की छूट रहेगी। विभिन्न परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को भी छूट रहेगी। वे अपना फ़ोटो पहचान पत्र एवं टिकट दिखाकर आवाजाही कर सकेंगे।

पहचान पत्र दिखाकर कर सकते हैं आवागमन :

जबलपुर शहर में दिनांक 31 मार्च 2021 तक निजी एवं शासकीय समस्त स्कूल, आंगनवाड़ी, कॉलेज अन्य कोचिंग संस्थाओं में शिक्षण कार्य बंद रहेगा। समस्त प्रकार की परीक्षाएं जिनमें प्रतियोगी परीक्षाएं भी सम्मिलित हैं, पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होगी। परीक्षार्थियों तथा परीक्षा के कार्य में सलग्न अधिकारियों, कर्मियों को आने जाने में कोई अवरोध नहीं रहेगा। वे अपने एडमिट कार्ड एवं फोटो पहचान पत्र दिखाकर आवागमन कर सकते है। वहीं समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी अपने सहयोगी पुलिस अधिकारी के साथ उक्त आदेश का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी। उक्त आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा।

एक दिन में मिले 108 नए मरीज, लगातार कोरोना की रफ्तार हो रही तेज :

कोरोना से स्वस्थ होने पर आज शनिवार बीस मार्च को 32 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया हैए वहीं 1153 सेम्पल की प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट्स में 108 नये मरीज सामने आये हैं । कोरोना से आज स्वस्थ हुये 32 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 16 हजार 768 हो गई है और रिकवरी रेट 95.42 प्रतिशत हो गया है । कल शुक्रवार की शाम 6 बजे से आज शनिवार की शाम 6 तक पिछले चौबीस घण्टे के दौरान मिले कोरोना के 108 संक्रमित व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 17 हजार 572 हो गई है । पिछले चौबीस घण्टे में कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की रिपोर्ट नहीं मिली है । कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 252 ही है । जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 552 हो गये है । कोरोना की जांच हेतु आज 1510 व्यक्तियों के सेम्पल लिये गये हैं ।

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